मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में वोटरों को क्या करना है अनिवार्य, किस कारण कट जाएंगे नाम, जानिए पूरा नियम

special intensive revision- फोटो : news4nation

Bihar News: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर पटना के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ त्यागराजन ने रविवार को पूरी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि लोग ECI NET app के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं. 

उन्होंने कहा कि हाउस टू हाउस सर्वेक्षण: 25 जून से 26 जुलाई 2025 तक होगा.  ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन: 1 अगस्त 2025 तक होंगे.  दावे एवं आपत्तियाँ: 1 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 मान्य होंगे.  अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 30 सितंबर 2025 होंगे.  

 

विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया. जो निम्नलिखित है -


विशेष गहन पुनरीक्षण - FAQ गणना प्रपत्र /Enumeration form कहाँ से प्राप्त करें?

आपका गणना प्रपत्र बी.एल.ओ. द्वारा आपके घर जाकर दो प्रति में उपलब्ध कराया जायेगा। आप अपना गणना प्रपत्र / Enumeration Form स्वय https://voters.eci.gov.in तथा ECINet App के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा भरा हुआ Enumeration Form तथा वांछित दस्तावेज उक्त Application पर अपलोड भी किया जा सकता है।

क्या Enumeration Form भरना जरूरी है?

हाँ इसे भरना अनिवार्य है. अगर आपका नाम दिनांक 24.06.2025 तक निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है तो आपको Enumeration Form भरना होगा, ताकि आपके नाम की अर्हता का सत्यापन हो सके। आयोग द्वारा निर्धारित अवधि में Enumeration Form जमा नहीं किये जाने पर निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन में आपका नाम सम्मिलित नहीं हो पायेगा।

Enumeration form किसे उपलब्ध कराया जायेगा ? 

निर्वाचक नामावली में दिनांक 24.06.2025 तक पंजीकृत सभी निर्वाचकों को Enumeration Form बी.एल.ओ/ऑन लाईन माध्यम से उपलब्ध होगा।

Enumeration form में निर्वाचक द्वारा कौन सी सूचनाएं दी जानी है ?

Enumeration Form में निर्वाचक द्वारा भरी जाने वाली विवरणी :-

निर्वाचक का रंगीन पासपोर्ट आकार (4.5cm×3.5cm) का नवीनतम फोटो

निर्वाचक की जन्म तिथि, आधार संख्या (वैकल्पिक), मोबाईल संख्या

पिता/कानूनी अभिभावक का नाम, एवं ईपिक संख्या (यदि उपलब्ध हो)

माता का नाम एवं ईपिक संख्या (यदि उपलब्ध हो)

जीवनसाथी का नाम (यदि लागू हो) एवं ईपिक संख्या (यदि उपलब्ध हो)

गणना प्रपत्र में निर्वाचक द्वारा घोषणा के समर्थन में दिये जाने वाले दस्तावेजों की सूची -

1. केन्द्रीय/राज्य/PSU के नियमित कर्मचारी/पेंशन भोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.)

2. सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक / डाकघर/एल०आई०सी०/PSU द्वारा भारत में दिनांक 01.07.1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/दस्तावेज ।

3. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण-पत्र।

4. पासपोर्ट।

5. मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन / शैक्षणिक प्रमाण पत्र।

6. सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र।

7. वन अधिकार प्रमाण-पत्र।

8. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत OBC/SC/ST या कोई जाति प्रमाण-पत्र।

9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ यह उपलब्ध हो)।

10. राज्य / स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर।

11. सरकार की कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण-पत्र

मैंने अपना Enumeration Form भर दिया है परन्तु BL.O द्वारा अभीतक संग्रहित नहीं किया गया है?

कृपया अपना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या एवं भाग संख्या बताएं। इस प्रकार का कॉल प्राप्त होने पर DCC Operator द्वारा संबंधित बी.एल.ओ. से सम्पर्क कर त्वरित कार्रवाई हेतु सूचित किया जा सकता है तथा नागरिक को पुनः कॉल कर बी.एल.ओ. द्वारा घर जाकर Enumeration Form संग्रहित करने की तिथि एवं समय की सूचना दी जा सकती है।


BLO/ERO/DEO का मोबाइल नं० कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है?

(i) ECINet App (ii) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का वेबसाईट (https://ceoelection.bihar.gov.in)


यदि मेरे द्वारा numeration Form जमा नहीं किया जाता है तो क्या होगा?

Enumeration Form जमा नहीं किये जाने की स्थिति में निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन में आपका नाम प्रकाशित नहीं होगा। मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु आपको पुनः प्ररूप में आवेदन समर्पित करना होगा।


क्या मैं Enumeration Form के साथ आधार कार्ड/पैन कार्ड/राशन कार्ड/मनरेगा जॉब कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस को दस्तावेज के तौर पर संलग्न कर सकता हूँ?

नहीं। आधार कार्ड/पैन कार्ड/राशन कार्ड/मनरेगा जॉब कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज की सूची में शामिल नहीं है।


मेरे पास ईपिक कार्ड है, तो मैं Enumeration Form क्यों भडू?

विशेष गहन पुनरीक्षण के क्रम में दिनांक 24.06.2025 तक निर्वाचक सूची में पंजीकृत सभी निर्वाचकों को Enumeration Form एवं वांछित दस्तावेज जमा करने हैं अन्यथा 01.07.2025 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन में संबंधित निर्वाचक का नाम सम्मिलित नहीं किया जायेगा।



मेरा जन्म भारत में दिनांक 01.07. 1987 के पूर्व हुआ है तो मुझे Enumeration Form के साथ किनके दस्तावेज संलग्न करने होंगे?

जिस निर्वाचक का जन्म दिनांक 01.07.1987 से पूर्व में भारत में हुआ है, उन्हें अपने जन्म की तिथि एवं/या स्थान की सत्यता स्थापित करने हेतु केवल अपना वांछित दस्तावेज की स्व अभिप्रमाणित प्रति भरे हुये फार्म के साथ देना है।


मेरा जन्म भारत में दिनांक 01.07.1987-02.12.2004 के बीच हुआ है तो मुझे Enumeration Form के साथ किनके दस्तावेज संलग्न करने होंगे?

जिस निर्वाचक का जन्म दिनांक 01.07.1987 एवं 02.12.2004 के बीच भारत में हुआ है, उन्हें अपना और अपने माता-पिता में किसी एक का वांछित दस्तावेज की स्व अभिप्रमाणित प्रति भरे हुये फार्म के साथ देना है।


मेरा जन्म भारत में दिनांक 02.12.2004 के बाद हुआ है तो मुझे Enumeration Form के साथ किनके दस्तावेज संलग्न करने होंगे ?

जिस निर्वाचक का जन्म दिनांक 02.12.2004 के बाद भारत में हुआ है, उन्हे अपना, अपने पिता एवं अपनी माता से संबंधित वांछित दस्तावेज की स्व अभिप्रमाणित प्रति भरे हुये फार्म के साथ देना है। यदि माता-पिता में से कोई भारतीय नहीं है, तो निर्वाचक को उसके जन्म के समय का अपने माता-पिता के वैध पासपोर्ट एवं वीजा की स्व अभिप्रमाणित प्रति भरे हुये फार्म के साथ देना है।


मेरा जन्म भारत के बाहर हुआ था तो मुझे Enumeration Form के साथ कौन से दस्तावेज संलग्न करने होंगे?

विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण संबंधित दस्तावेज