70TH BPSC: BPSC 70वीं PT परीक्षा रद्द कराने को लेकर पटना हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, बिहार सरकार को दिया अहम निर्देश

70TH BPSC: पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द कराने को लेकर आज कोर्ट में अहम सुनवाई की। आइए जानते हैं कोर्ट में क्या क्या हुआ...

Patna High Court

70TH BPSC: पटना हाईकोर्ट ने 70वीं  बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराये जाने की याचिकायों पर सुनवाई 4 मार्च 2025 को दोपहर बारह बजे की जाएगी। पप्पू कुमार व अन्य की याचिकाओं पर जस्टिस ए एस चंदेल ने इस मामलें पर सुनवाई करेंगे। इससे पूर्व कोर्ट ने इन मामलों पर सुनवाई करते हुए राज्य व बीपीएससी को 30 जनवरी,2025 तक हलफ़नामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आयोग द्वारा लिए गये परीक्ष का परिणाम इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर होगा।

सरकार को कोर्ट का आदेश 

बता दें कि, पटना हाई कोर्ट में बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षा दोबारा कराने को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अन्य याचिकाएं भी दायर की गई हैं। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह तत्काल काउंटर एफिडेविट दाखिल करे। कोर्ट ने कहा है कि, सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई 4 मार्च को दोपहर 12:00 बजे होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसी समय पर पूरे मामले की विस्तृत सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा, अदालत ने सरकार से कहा कि वह सभी याचिकाओं पर तत्काल अपना जवाब (एफिडेविट) दाखिल करे।

परीक्षा में हुई धांधली

वरीय अधिवक्ता वाई वी गिरी ने कोर्ट को बताया था कि इस परीक्षा में  बड़े पैमाने पर धांधली हुआ,लेकिन बीपीएससी न तो इन मामलों की जांच करा रही है न ही पुनः परीक्षा लेने को तैयार है। उन्होंने बताया था कि चार लाख  उम्मीदवारों की प्रारंभिक परीक्षा 912 केन्द्रो पर 13दिसंबर, 2024 को हुआ।बहुत सारे परीक्षा केंद्रो  पर प्रश्नपत्र  परीक्षा जारी रहने के दौरान ही लीक होने का आरोप लगाया गया।लेकिन 4जनवरी, 2025 को बापू सभागार केंद्र, पटना में ही  आयोग ने पुनः परीक्षा कराया।

सभी याचिकाओं पर एक साथ होगी सुनवाई

इस परीक्षा में  शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को 6 अंक दिये जाने का निर्णय हुआ।इसमें  तीन प्रश्न गलत थे, जबकि 2 प्रश्न पिछली परीक्षा से ही था। एक और प्रश्न गलत था। अधिवक्ता गिरी ने बताया कि  4जनवरी,2025 को ली गयी परीक्षा के उम्मीदवारों को 6 अंकों का लाभ मिलेगा,जबकि अन्य उम्मीदवार इससे वंचित रहेंगे। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने बताया था कि इसी मामलें में एक जनहित याचिका दायर की गयी है ।उन्होंने कहा था  कि दोनों याचिकायों पर  एक साथ सुनवाई हो।

4 मार्च को अगली सुनवाई

उन्होंने बताया कि  प्रश्नपत्र में गड़बड़ी पर आपत्तियाँ मांगी गयी है।आपत्तियों की जांच करने के बाद प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित हो जायेगा। बीपीएससी की ओर से  वरीय अधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया था  कि  किसी ने सही ढंग से बीपीएससी के समक्ष शिकायत दर्ज नहीं कराई।इससे कैसे जांच की जाएगी। कोर्ट को वरीय अधिवक्ता यदुवंश गिरी ने बताया कि  बीपीएससी ने सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा  का रिजल्ट घोषित कर दिया,बल्कि मुख्य परीक्षा की तारीखें  भी निकाल दी है। इस मामलें पर अगली सुनवाई 4 मार्च, 2025 को की जाएगी।

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