हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के कॉरिडोर के भीतर बना दिया प्रखंड कार्यालय का भवन, लापरवाही पर हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से मांगा जवाब
Patna - पटना हाईकोर्ट ने अथमलगोला प्रखंड कार्यालय भवन निर्माण को चुनौती देने वाली लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। यह याचिका मोहम्मद जाबिर ने दायर की है।
इसमें ये आरोप लगाया गया है कि भवन निर्माण कार्य न केवल उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के कॉरिडोर के भीतर किया जा रहा है ,बल्कि इससे थंथा नदी के प्राकृतिक प्रवाह में भी बाधा उत्पन्न हो रही है।
चीफ जस्टिस पी.बी. बजंथ्री की खंडपीठ ने इसे सार्वजनिक हित का गंभीर मामला मानते हुए बिहार सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को बिंदुवार जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने दलील दी कि मौजा करजान में हो रहा निर्माण कार्य केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा व विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 का उल्लंघन है। उनके अनुसार, भवन 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन के ‘राइट ऑफ वे’ के भीतर स्थित है, जिससे लोगों के जीवन और संपत्ति को गंभीर खतरा है।
याचिका में पर्यावरण नुकसान का भी उल्लेख है। कहा गया है कि निर्माण से थंथा नदी का प्रवाह अवरुद्ध हो गया है, जलग्रहण क्षेत्र सिकुड़ गया है और भूजल स्तर गिर गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर,2025 को निर्धारित की गयी है।