PATNA HIGHCOURT - नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के निर्वाचन को अयोग्य करार देनेवाले फैसले पर लगी रोक, हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को दिया यह आदेश

PATNA HIGHCOURT - पटना हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले पर रोक लगा दी है। आयोग ने नालंदा के एक नगर पंचायत में मुख्य पार्षद के निर्वाचन को अयोग्य करार दिया था। जिसके बाद यह मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया था।

PATNA HIGHCOURT - नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के निर्वाचन को अयोग्य करार देनेवाले फैसले पर लगी रोक, हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को दिया यह आदेश

PATNA - पटना हाईकोर्ट ने नालंदा के आस्थवा नगर पंचायत के मुख्य पार्षद लाडली सिन्हा को अयोग्य करार देने के राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर तत्काल रोक लगा दिया है।जस्टिस राजेश कुमार वर्मा ने  इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग से जवाबतलब किया है।कोर्ट ने जवाब दायर करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी है।

साथ ही कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि  5 फरवरी,2025 को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लाड़ली सिन्हा को पद के लिए अयोग्य घोषित करने के आदेश पर अगले आदेश तक रोक रहेगा। निर्वाचन पत्र के जांच के क्रम में  यह आपत्ति उमा शंकर प्रसाद ने की कि  लाडली सिन्हा को दो से अधिक संतानें है।इसे रिटर्नििंग अधिकारी ने ख़ारिज कर दिया।

30 जनवरी,2023 को शिवबालक यादव ने राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष इस सम्बन्ध में शिकायत दर्ज कराई।उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि लाड़ली सिन्हा की दो से अधिक बच्चे है।अतः वे चुनाव लड़ने के लिए योग्य नही है। 

राज्य निर्वाचन आयोग ने 5 फरवरी,2025 को लाड़ली सिन्हा को अयोग्य घोषित कर दिया।इसके विरुद्ध लाडली सिन्हा ने पटना हाईकोर्ट में  याचिका दायर कर राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश को चुनौती दी। आज कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर फिलहाल रोक लगाते हुए राज्य सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग को एक सप्ताह में  जवाब देने का निर्देश दिया।

इस याचिका की सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव व अधिवक्ता रंजीत चौबे ने याचिकाकर्ता का पक्ष कोर्ट के समक्ष रखा। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता बिरजू प्रसाद व राज्य निर्वाचन आयोग का पक्ष अधिवक्ता राजीव रंजन ने रखा। इस मामले  पर अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद की जाएगी।

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