Former DM's petition dismissed - बिना वेरिफिकेशन राजनेताओं सहित 229 को शस्त्र लाइसेंस देनेवाले डीएम की बढ़ी मुसीबत, हाईकोर्ट ने साहब के याचिका को किया खारिज

Former DM's petition dismissed - बिना जांच के दो सौ से ज्यादा लोगों को बिना वेरिफिकेशन हथियारों का लाइसेंस जारी करनेवाले पूर्व डीएम की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज दी है। जिसके बाद पूर्व डीएम की मुश्किलें बढ़ गई है।

पूर्व डीएम की बढ़ी परेशानी- फोटो : NEWS4NATION

Patna - पटना हाईकोर्ट ने बगैर पुलिस वेरिफिकेशन के शस्त्र लाइसेंस जारी करने के मामले में सहरसा के तत्कालीन डीएम रॉबर्ट लाल चुंगनुंगा चोंगथु उर्फ आरएल चोंगथु को कोई राहत नहीं दी।कोर्ट ने उनके द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस चंद्र शेखर झा ने मामले पर विस्तृत सुनवाई के बाद अपने 24 पन्ने के आदेश में संज्ञान आदेश को सही करार देते हुए कहा कि संज्ञान आदेश में हस्तक्षेप नही की जा सकती।

गौरतलब है कि पुलिस ने 31 अगस्त 2020 को डीएम के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। कोर्ट ने पाया कि कुछ लोगों ने राजनेताओं और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव एंव जाली दस्तावेजों का उपयोग करके और बगैर पुलिस वेरिफिकेशन के आर्म्स लाइसेंस पाने में सफल रहे। जिसमें तीन साल पहले राज्य सरकार ने डीएम के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति दी थी।

मामला 2004 का है, जब डीएम चोंगथु सहरसा  में पदस्थ थे। अपने कार्यकाल के दौरान तत्कालीन डीएम सह शस्त्र अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा पूर्व सांसद सूरजभान के रिश्तेदार हरिओम कुमार, भागलपुर के तत्कालीन मेयर दीपक भुवानियां सहित 229 लोगों को हथियार का लाइसेंस दिया गया था. जांच के बाद 14 लोगों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था. जांच के दौरान पाया गया कि जिनको हथियार का लाइसेंस दिया गया, उन लोगों का नाम-पता, पहचान कुछ भी सही नहीं था। मामले में उनके खिलाफ 2005 में केस दर्ज किया गया था। जिसमें  उनके खिलाफ  धारा 109, 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवि एवं 30 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति के लिए आदेश 27 अप्रैल, 2022 को जारी हुआ।

मामले का खुलासा तत्कालीन एसपी अरविन्द पांडेय ने किया था. तत्कालीन थानाध्यक्ष अनिल कुमार यादवेन्दु ने फर्जी नाम व पता के आधार पर आर्म्स लाइसेंस पाए सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी