Court News : पटना हाईकोर्ट से राजद विधायक ओसामा शहाब को मिली बड़ी राहत, जमीन विवाद मामले में दी अग्रिम जमानत

Court News : पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र और रघुनाथपुर से विधायक ओसामा शहाब को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. एक बड़े मामले में राहत देते हुए अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है....पढ़िए आगे

ओसामा शहाब को राहत - फोटो : SOCIAL MEDIA

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र और रघुनाथपुर के विधायक ओसामा शहाब को बडी राहत देते हुए अग्रिम ज़मानत दे दी। जस्टिस खातिम रजा ने अग्रिम ज़मानत की याचिका पर सभी पक्षों  को सुनने के बाद ओसामा शहाब को अग्रिम ज़मानत  की याचिका  स्वीकार  कर ली। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ओसामा शहाब पर किसी प्रकार का दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। साथ ही केस डायरी की मांग की थी। 

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने कोर्ट को बताया  कि जिस जमीन को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई हैं। उसको लेकर सीवान कोर्ट में हकियत वाद चल रहा है। उनका कहना था कि आवेदक ने  विवादित जमीन को खरीदा है। 

उनका कहना था कि सूचक भी जमीन खरीदने की बात कहते हैं। ऐसे में सिविल कोर्ट ही तय कर सकती हैं कि जमीन का असली मालिक कौन हैं। जबतक जमीन मालिक कौन हैं ,तब तक जमीन पर निर्माण कार्य कैसे किया जा सकता हैं।

उन्होंने दर्ज प्राथमिकी का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया था कि विधायक पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। सिर्फ मोबाइल पर बात करने की बात कही गई हैं। उनका कहना था कि पूरे प्राथमिकी में धमकी देने तक की बात नहीं है। याचिकाकर्ता  की ओर से दी गई दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका  स्वीकार करते  विधायक को बड़ी राहत दी।