Bihar News: अगर अब भी आप खुले में बेच रहें मांस-मछली तो हो जाएं सावधान, नीतीश सरकार का नया फरमान, निरीक्षण करेंगे अधिकारी

Bihar News: विभाग के अनुसार बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 345 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कई स्थानों पर अवैध रूप से मांस-मछली का विक्रय किया जा रहा है। अनेक दुकानों में निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन नहीं हो रहा है और खुले एवं अस्वास

नीतीश सरकार का सख्त आदेश - फोटो : social media

Bihar News:  बिहार सरकार ने खुले में मांस-मछली की बिक्री पर रोक लगा दी थी। सरकार के आदेश के बावजूद भी खुले में मांस-मछली की ब्रिकी हो रही है। जिसको देखने हुए अब सरकार ने अहम फैसला लिया है और दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। दरअसल, बिहार के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नगर विकास एवं आवास विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है। विभाग ने राज्य के सभी नगर निकायों के अंतर्गत संचालित हो रहीं अवैध मांस-मछली की दुकानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है।

बिना लाइसेंस चल रही दुकानों पर गिरेगी गाज

जानकारी अनुसार विभाग के संज्ञान में आया है कि कई शहरों में बिना वैध अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के मांस-मछली की दुकानें चलाई जा रही हैं। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 345 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली ऐसी दुकानों को चिन्हित कर तत्काल बंद कराया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि धारा 345(4) के तहत विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कानून का उल्लंघन

विभाग के अनुसार बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 345 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कई स्थानों पर अवैध रूप से मांस-मछली का विक्रय किया जा रहा है। अनेक दुकानों में निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन नहीं हो रहा है और खुले एवं अस्वास्थ्यकर वातावरण में बिक्री की जा रही है, जिससे आम नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है।

संवेदनशील स्थानों के पास दुकानें

जांच में यह भी सामने आया है कि कई दुकानें धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों के निकट संचालित हो रही हैं, जो नियमों के विरुद्ध है। स्वच्छता मानकों का पालन नहीं कर रही हैं और खुले एवं अस्वास्थ्यकर तरीके से मांस की बिक्री कर रही हैं। विभाग ने इसे सामाजिक संवेदनशीलता और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए भी चुनौतीपूर्ण बताया है।

अधिकारियों को कड़ा निर्देश

नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी नगर निकायों के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाने का आदेश दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अवैध दुकानों को बंद कराएं और इसकी अनुपालन रिपोर्ट शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराएं। राज्य सरकार ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और बिना लाइसेंस किसी भी प्रकार का व्यापार संचालित न करें। सरकार का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में एक स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण सुनिश्चित करना है

विभाग ने सभी नगर निकायों को किया निर्देशित

(i) बिना वैध लाइसेंस संचालित दुकानों की पहचान कर तत्काल कार्रवाई की जाए।

(ii) स्वच्छता मानकों का उल्लंघन करने वाली दुकानों को बंद कराया जाए।

(iii) धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थानों के आसपास संचालित दुकानों पर विशेष निगरानी रखी जाए।

(iv) भविष्य में लाइसेंस जारी करते समय सभी नियमों और शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(v) साथ ही स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुज्ञप्ति संचालित दुकानों के खिलाफ अधिनियम की धारा 345(4) के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

(vi) विभाग ने अधिकारियों को व्यापक निरीक्षण अभियान चलाकर अवैध दुकानों को बंद कराने और अनुपालन रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

पटना से नरोत्तम की रिपोर्ट