Bihar Voter List: बिहार में वोटर लिस्ट से हो सकते हैं बाहर, इस दस्तावेज के बिना नाम नहीं होगा शामिल, आयोग ने जारी की कड़ी चेतावनी
Bihar Voter List:बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण की प्रक्रिया ज़ोर पकड़ चुकी है। ...
Bihar Voter List:बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण की प्रक्रिया ज़ोर पकड़ चुकी है। प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अब उन लोगों के नाम सूची से हटाए जा सकते हैं, जिन्होंने आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, केवल गणना प्रपत्र भरना पर्याप्त नहीं है—संबंधित प्रमाण पत्रों की अनिवार्य रूप से जमा देना जरूरी है।
जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन तो किया, लेकिन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया। आंकड़ों के मुताबिक़, 1,37,009 लोगों ने स्वयं आवेदन किए थे, जबकि 45,14,974 मतदाताओं ने बीएलओ के माध्यम से गणना प्रपत्र जमा किए। इनमें से बड़ी तादाद में लोगों ने सिर्फ़ प्रपत्र ही दिया, दस्तावेज़ नहीं।
शुरुआती चरण में अधिकांश मतदाताओं ने दस्तावेजों के साथ आवेदन किया था। लेकिन बाद में आयोग ने गणना प्रपत्र को पहले जमा करने और दस्तावेज़ बाद में देने की सुविधा दी, जिससे प्रक्रिया तेज़ हुई। अब आयोग ने साफ कर दिया है कि यदि दस्तावेज जमा नहीं हुए, तो नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
शहरी क्षेत्रों में खतरा अधिक है। पटना जिले के दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, दानापुर और पटना सिटी विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने बिना दस्तावेज़ प्रपत्र भरे। इसके विपरीत, ग्रामीण इलाकों में अधिकतर लोगों ने सभी जरूरी प्रमाणपत्रों के साथ आवेदन किया।
जिला निर्वाचन पदाधिकारियों ने बीएलओ और विशेष कैंप के माध्यम से दस्तावेज जमा करने की अपील की है। यह प्रक्रिया दावा-आपत्ति अवधि तक ही सीमित है। इस अवधि के बाद दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
हालांकि एक राहत की बात यह है कि जिन मतदाताओं के नाम 2003 की सूची में मौजूद थे, और जिन्होंने पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान सत्यापन प्रपत्र भर दिया है, उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मतदाता स्वतः ही अंतिम सूची में शामिल हो जाएंगे।