बिहार में गेहूं खरीद का बजा बिगुल: 1 अप्रैल से पैक्स केंद्रों पर शुरू होगी अधिप्राप्ति, जानें क्या है सरकार की नई एमएसपी

बिहार सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए गेहूं खरीद की अधिसूचना जारी की है। ₹2585 प्रति क्विंटल की दर से पैक्स और व्यापार मंडलों के जरिए होगी खरीद।

बिहार में गेंहू खरीदी की अधिसूूचना जारी।- फोटो : gemini

Patna - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार द्वारा रबी विपणन मौसम 2026-27 के लिए गेहूँ अधिप्राप्ति (Procurement) संबंधी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है । सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और बाजार में गेहूँ की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है । इस नई व्यवस्था के तहत राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूँ की खरीद की जाएगी 

बिहार राज्य खाद्य निगम बनी नोडल एजेंसी

सरकार ने रबी विपणन मौसम 2026-27 के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को राज्य की मुख्य नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है । यह एजेंसी विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था के माध्यम से पूरे राज्य में गेहूँ की खरीद प्रक्रिया की निगरानी और संचालन करेगी । किसानों से खरीदे गए गेहूँ की गुणवत्ता की जाँच भी इसी निगम के गुण नियंत्रकों द्वारा की जाएगी, जिसके बाद इसे संग्रहण केन्द्रों में सुरक्षित रखा जाएगा 

पैक्स और व्यापार मंडलों को मिली जिम्मेदारी

अधिप्राप्ति प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए सहकारिता विभाग के तहत काम करने वाले पैक्स (PACS) को पंचायत स्तर पर और व्यापार मंडलों को प्रखंड स्तर पर अधिप्राप्ति अभिकरण के रूप में प्राधिकृत किया गया है । ये इकाइयाँ विभिन्न क्षेत्रों में क्रय केन्द्र (Purchase Centers) स्थापित करेंगी, जहाँ किसान अपना गेहूँ बेच सकेंगे । इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम (FCI) को भी चिन्हित प्रखंडों में अपने क्रय केन्द्र स्थापित करने की अनुमति दी गई है 

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और समय-सीमा

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आलोक में, रबी विपणन मौसम 2026-27 के लिए गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585.00 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है । अधिप्राप्ति का यह विशेष कार्यक्रम 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 15 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा । किसानों को इसी निर्धारित अवधि के भीतर अपने नजदीकी क्रय केन्द्रों पर जाकर अपनी उपज बेचनी होगी ताकि उन्हें MSP का सीधा लाभ मिल सके 

जन वितरण प्रणाली में होगा उपयोग

अधिप्राप्ति व्यवस्था के तहत खरीदे गए गेहूँ का उपयोग मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली (TPDS) के लिए किया जाएगा । भारत सरकार द्वारा प्राप्त आवंटन के विरुद्ध इस गेहूँ को राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक पहुँचाया जाएगा । विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह द्वारा जारी इस अधिसूचना को बिहार गजट में प्रकाशित करने और विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं