One Nation, One Election : 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक पर पलट गई मोदी सरकार ! संसद की कार्यसूची से हटाया गया बिल लाने का मामला, जानिए अब क्या होगा
दो विधेयक- संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और संघ राज्यक्षेत्र विधियां (संशोधन) विधेयक- सोमवार को लोकसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध थे। लेकिन बाद में इसे कार्यसूची से हटा दिया गया. अब 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक का मामला अगले कुछ दिनों के लिए टल
One Nation, One Election : नरेंद्र मोदी सरकार ने एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए लोकसभा में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक पेश करने के अपने फैसले को फ़िलहाल टालने की योजना बनाई है । ऐसा करने के अपने इरादे का संकेत मोदी सरकार ने दिया है कि अब सोमवार को विधेयक पेश नहीं होगा।
सरकारी सूत्रों ने संकेत दिया कि विधेयक इस सप्ताह के अंत में पेश किए जाने की संभावना है क्योंकि वे किसी अन्य कार्य से पहले अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच को पारित करना चाहते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त होने वाला है। प्रमुख विपक्षी दल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव के खिलाफ हैं और वे प्रस्ताव पेश किए जाने के चरण में ही कड़ी आपत्ति जता सकते हैं।
सोमवार के लिए कार्यसूची लोकसभा की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई और इसमें कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा दोपहर 12 बजे के बाद संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया जाना शामिल है। ये दो विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने में सक्षम बनाएंगे।
हालांकि, कुछ ही घंटों के भीतर, इन दोनों विधेयकों को छोड़कर लोकसभा की वेबसाइट पर संशोधित कार्यसूची पोस्ट कर दी गई। सूत्रों ने पहले संकेत दिया था कि इन विधेयकों को केवल पेश किया जाएगा और फिर आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाएगा। केवल दो ONOE विधेयकों को संशोधित कार्यसूची से हटा दिया गया, जबकि अन्य वही रहेंगे। नियमों के अनुसार, सरकार सोमवार को पूरक कार्यसूची के माध्यम से दोनों विधेयकों को ला सकती है।
लोकसभा अनुदान मांगों के लिए पूरक चर्चा और पारित करेगी - 2024-25 के लिए पहला बैच और विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2024, इसके अलावा गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024।
लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए प्रस्तावित दो ONOE विधानों में सरकार गिरने की स्थिति में संसद या राज्य के लिए “मध्यावधि” चुनाव कराने का प्रावधान है, लेकिन यह केवल पाँच वर्ष की निश्चित अवधि के “अधूरे” हिस्से के लिए होगा।
चुनाव वाले राज्यों या क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू होने से संपूर्ण विकास कार्यक्रम खतरे में पड़ जाता है और सामान्य सार्वजनिक जीवन में व्यवधान उत्पन्न होता है - इसे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के कारणों में से एक बताया गया है।