खाकी हुई शर्मसार: शादी का झांसा देकर छात्रा का यौन शोषण, कटघरे में थानेदार, ऑडियो और वीडियों वायरल

सीतामढ़ी से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पुलिस महकमे की साख पर गहरा चोट किया है। बैरगनिया थाना प्रभारी राहुल कुमार पर एक छात्रा ने शादी का झांसा देकर सात साल तक यौन शोषण करने का बेहद गंभीर आरोप लगाया है।

शादी का झांसा देकर छात्रा का यौन शोषण, कटघरे में थानेदार, ऑडियो और वीडियों वायरल - फोटो : news 4 nation

बिहार के सीतामढ़ी जिले से पुलिस विभाग को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ बैरगनिया थाना प्रभारी राहुल कुमार पर एक छात्रा ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के अनुसार, थाना प्रभारी ने शादी का झांसा देकर पिछले 7 वर्षों से उसका लगातार यौन शोषण किया। वर्दी की आड़ में किए गए इस कथित कृत्य ने एक बार फिर पुलिस महकमे की साख पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है।

पीड़िता का परिचय और न्याय की गुहार

इस मामले की पीड़िता अवंतिका कुमारी मूल रूप से सहरसा की रहने वाली है और वर्तमान में पटना में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। अवंतिका का आरोप है कि आरोपी अधिकारी उसे लंबे समय से शादी का सपना दिखाकर गुमराह करता रहा और जब भी शादी की बात आती, तो वह किसी न किसी बहाने मामले को टाल देता था। युवती का कहना है कि बैरगनिया में तैनात थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने करीब 8 साल तक उससे शादी का वादा कर संबंध बनाए रखा, लेकिन 9 मार्च को चुपचाप किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। अब पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर प्रशासन के सामने आकर न्याय की गुहार लगाई है।

कानूनी कार्रवाई और पुलिस कप्तान से अपील

मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता ने पटना के शास्त्री नगर थाने में अपनी शिकायत (सनहा) दर्ज कराई है। इसके साथ ही, वह अब न्याय की उम्मीद में सीतामढ़ी के पुलिस कप्तान (SP) अमित रंजन के पास पहुँची है। पीड़िता का कहना है कि उसे अब केवल निष्पक्ष जांच और उच्च अधिकारियों से ठोस कार्रवाई की उम्मीद है ताकि उसे उचित न्याय मिल सके।

साक्ष्य के रूप में तस्वीरें और डिजिटल सबूत

पीड़िता ने अपने दावों को पुख्ता करने के लिए मीडिया और पुलिस के सामने आरोपी राहुल कुमार के साथ अपनी कई तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों को इस मामले में सबसे अहम सबूत माना जा रहा है, जो दोनों के बीच के संबंधों की पुष्टि करते हैं। इन साक्ष्यों के सार्वजनिक होने के बाद आरोपी थाना प्रभारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।

भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भविष्य की चुनौती

कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाना एक दंडनीय अपराध है। यदि दोष सिद्ध हो जाता है, तो इस धारा के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है। फिलहाल, इस घटना से पूरे सीतामढ़ी जिले में हड़कंप मचा हुआ है और सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या पुलिस प्रशासन अपने ही अधिकारी के खिलाफ सख्त कदम उठाकर निष्पक्षता की मिसाल पेश करेगा।