Train luggage rules: यात्रीगण कृपया ध्यान दें… रेलवे का कड़ा डंडा, ट्रेन में भी फ्लाइट जैसे नियम, जरा सी गलती पर लगेगा भारी जुर्माना

Train luggage rules: अब ट्रेन में सफर करते समय आप जितना चाहें उतना सामान नहीं ले जा पाएंगे। एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे भी लगेज के वजन और साइज पर सख्ती से नियम लागू करने जा रहा है।

रेलवे का कड़ा डंडा- फोटो : social Media

Train luggage rules: भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए जल्द ही बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब ट्रेन में सफर करते समय आप जितना चाहें उतना सामान नहीं ले जा पाएंगे। एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे भी लगेज के वजन और साइज पर सख्ती से नियम लागू करने जा रहा है। अभी तक ये नियम किताबों में ही सीमित थे, लेकिन अब रेलवे ने इन्हें सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत लखनऊ और प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों से होगी। यहां प्लेटफॉर्म पर एंट्री से पहले यात्रियों को अपना बैग इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर तौलना होगा।

अगर सामान तय सीमा से ज्यादा भारी निकला या आकार बहुत बड़ा हुआ, तो यात्रियों को अतिरिक्त चार्ज या जुर्माना देना पड़ेगा।

उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे ने मिलकर यह योजना बनाई है। लखनऊ चारबाग, प्रयागराज जंक्शन, बनारस, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, अलीगढ़, गोविंदपुरी और इटावा जैसे स्टेशनों पर यह व्यवस्था शुरू होगी। धीरे-धीरे इसे अन्य बड़े स्टेशनों पर भी लागू किया जाएगा।

यात्री तभी प्लेटफॉर्म पर जा सकेंगे, जब उनका सामान तौला जाएगा और वह तय सीमा के भीतर होगा। हर बैग पर नाम और पता हिंदी या अंग्रेजी में साफ लिखा होना जरूरी है।सामान की पैकिंग मजबूत होनी चाहिए। पैकिंग ढीली होने पर यात्री को फॉरवार्डिंग नोट साइन करना होगा।अगर आप चाहते हैं कि सामान उसी ट्रेन में जाए, तो उसे ट्रेन के रवाना होने से कम से कम 30 मिनट पहले लगेज ऑफिस में जमा करना होगा।सीट बुक करने वाले यात्री सामान की बुकिंग भी साथ में करा सकते हैं।

रेलवे यात्रियों को क्लास के हिसाब से फ्री अलाउंस देता है। इसके अलावा थोड़ा-बहुत मार्जिनल अलाउंस भी मिलता है।

क्लास                               फ्री अलाउंस               मार्जिनल अलाउंस                 अधिकतम सीमा

AC फर्स्ट क्लास                    70 किलो                             15 किलो                      150 किलो

AC 2-टियर / फर्स्ट क्लास    50 किलो                             10 किलो                      100 किलो

AC 3-टियर / चेयर कार      40 किलो                              10 किलो                       40 किलो

स्लीपर क्लास                      40 किलो                              10 किलो                      80 किलो

सेकेंड क्लास                      35 किलो                              10 किलो                      70 किलो

 5 से 12 साल तक के बच्चों को आधा फ्री अलाउंस मिलता है, लेकिन यह 50 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता।

अब तक रेलवे यात्री अक्सर बड़े-बड़े बैग और सूटकेस लेकर बिना किसी रोक-टोक के ट्रेन में चढ़ जाते थे। लेकिन नई व्यवस्था के बाद उन्हें एयरपोर्ट की तरह सावधानी बरतनी होगी। हर बैग का वजन और साइज मायने रखेगा।यानी अब ट्रेन सफर भी हल्के और सीमित सामान के साथ करना ही समझदारी होगी, वरना जेब ढीली होने से कोई नहीं रोक पाएगा।