Petrol-Diesel Export Duty: सरकार का बड़ा दांव! 1 जून से पेट्रोल-डीजल और ATF पर घटेगा निर्यात शुल्क, जानें कितना घटा दाम
Petrol-Diesel Export Duty: डीजल और पेट्रोल एटीएफ पर 1 जून से एक्सपोर्ट ड्यूटी कम होगी। सरकार ने नई दरों का ऐलान किया, जानिए कितना घटा निर्यात शुल्क।
Petrol-Diesel Export Duty: केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात से जुड़े शुल्क में राहत देने का फैसला किया है। सरकार की ओर से 30 मई को जारी बयान में बताया गया कि नई दरें 1 जून से लागू होंगी। इस फैसले के तहत पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी निर्यात शुल्क को कम कर दिया गया है।सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 1.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। इससे पहले पेट्रोल पर 3 रुपये प्रति लीटर की ड्यूटी लगती थी। यानी पेट्रोल के निर्यात पर अब पहले की तुलना में कम शुल्क देना होगा।
इसी तरह डीजल पर भी सरकार ने राहत दी है। डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को 16.50 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 13.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इससे डीजल निर्यात करने वाली कंपनियों को कुछ राहत मिलेगी। एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF), जिसका इस्तेमाल हवाई जहाजों में किया जाता है, उस पर भी निर्यात शुल्क कम किया गया है। पहले एटीएफ पर 16 रुपये प्रति लीटर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, जिसे अब घटाकर 9.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। यह सबसे बड़ी कटौती मानी जा रही है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत
सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर इन शुल्कों की समीक्षा करती है। आमतौर पर हर 15 दिन में इन दरों का आकलन किया जाता है और जरूरत पड़ने पर बदलाव किया जाता है। इसी समीक्षा के बाद सरकार ने इस बार पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर लगने वाले निर्यात शुल्क को कम करने का फैसला लिया है। नई दरों के अनुसार अब पेट्रोल पर 1.5 रुपये प्रति लीटर, डीजल पर 13.5 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर 9.5 रुपये प्रति लीटर एक्सपोर्ट ड्यूटी लागू होगी। ये सभी नई दरें 1 जून से प्रभावी हो जाएंगी।