ITR Filing 2026: 4 लाख रुपये से कम आय होने पर भी किन लोगों को ITR भरना जरूरी है? जानिए 6 बड़े नियम

ITR Filing 2026: अगर आपकी सालाना आय 4 लाख रुपये से कम है, तब भी कुछ खास परिस्थितियों में ITR फाइल करना जरूरी हो सकता है। जानिए आयकर विभाग के 6 ऐसे नियम, जिनके तहत रिटर्न न भरने पर परेशानी हो सकती है।

ITR Filing 2026: इनकम टै्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख अब करीब आती जा रही है। असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए बिना लेट फीस के ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है। आयकर विभाग के अनुसार अब तक 3 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स अपना ITR दाखिल कर चुके हैं।

आमतौर पर लोगों को लगता है कि ITR केवल उन्हीं लोगों को भरना पड़ता है जिनकी सालाना आय नई टैक्स व्यवस्था के तहत 4 लाख रुपये से ज्यादा या पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 2.5 लाख रुपये से ज्यादा होती है। लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। कई ऐसे मामले हैं जिनमें आपकी आय इस सीमा से कम होने के बावजूद भी ITR भरना जरूरी हो जाता है।

आयकर विभाग के नियम

आयकर विभाग के नियमों के अनुसार कुछ खास परिस्थितियों में टैक्स न देने वाले लोगों को भी ITR दाखिल करना अनिवार्य होता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) में ऐसी छह स्थितियों का उल्लेख किया गया है। अगर इनमें से कोई भी शर्त आप पर लागू होती है, तो आपको ITR जरूर भरना चाहिए।

अगर आपने पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान अपने घर या व्यवसाय के बिजली बिल पर 1 लाख रुपये या उससे अधिक खर्च किया है, तो आपको ITR दाखिल करना होगा। यह नियम तब भी लागू होगा जब आपकी कुल आय कर योग्य सीमा से कम हो।

अगर आपका कोई चालू खाता (Current Account) है और आपने उसमें एक वित्तीय वर्ष के दौरान 50 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि जमा की है, तो आपके लिए ITR फाइल करना अनिवार्य होगा।

अगर आपने अपने या किसी अन्य व्यक्ति के विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये या उससे अधिक खर्च किए हैं, तो भी आपको ITR भरना जरूरी है। आय कम होने के बावजूद यह नियम लागू रहेगा।

अगर आपके बैंक खातों, फिक्स्ड डिपॉजिट या अन्य निवेशों पर साल भर में कुल 25,000 रुपये या उससे अधिक का TDS कटा है, तो आपको ITR दाखिल करना होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 50,000 रुपये है।

अगर आपके एक या अधिक बचत खातों में पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 50 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि जमा हुई है, तो भी ITR फाइल करना जरूरी हो जाता है।

इसके अलावा अगर आपके नाम पर विदेश में कोई संपत्ति है या आपको विदेश से किसी प्रकार की आय प्राप्त होती है, तो आपको भी ITR दाखिल करना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में आय की राशि चाहे कम हो या ज्यादा, रिटर्न भरना जरूरी माना जाता है।

ITR फाइल करने से न बचें

केवल यह सोचकर ITR फाइल करने से न बचें कि आपकी सालाना आय 4 लाख रुपये से कम है। अगर ऊपर बताई गई छह में से कोई भी शर्त आप पर लागू होती है, तो आयकर विभाग के नियमों के अनुसार आपको ITR जरूर दाखिल करना चाहिए। समय पर रिटर्न भरने से भविष्य में किसी तरह की कानूनी या वित्तीय परेशानी से बचा जा सकता है।