Motihari News: दो कुख्यात ड्रग्स तस्करों को 14 साल की सजा, पुलिस ने पकड़ा था तीन किलो चार सौ ग्राम चरस
बिहार सहित कई राज्यों के वांटेड चेलावा और बैला को चरस तस्करी के मामले में चौदह वर्षों का सश्रम कारावास दिया गया है।
Motihari News: पुलिस ने त्वरित न्याय प्रक्रिया के तहत कुख्यात ड्रग्स तस्करों और शटर कटवा के सरगना चेलवा तथा बेलवा को 14 वर्ष की सजा दिलाई है। इन दोनों पर बिहार सहित कई राज्यों में सैकड़ों आपराधिक मामलों का आरोप था।
मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर जिला पुलिस अपराधियों, ड्रग तस्करों और शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में जुटी हुई है। पहले चरण में 200 से अधिक अपराधियों पर इनाम घोषित किया गया। इसके बाद एक ही दिन में सैकड़ों फरार अपराधियों, ड्रग्स तस्करों और शराब माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाकर संपत्ति कुर्क की गई। अब एसपी ने शराब माफियाओं, ड्रग्स तस्करों और शातिर अपराधियों को न्यायालय से सजा दिलाने के लिए एक मुहिम शुरू की है। मोतिहारी पुलिस ने त्वरित न्याय प्रक्रिया के माध्यम से दो कुख्यात ड्रग्स तस्करों और शटर कटवा के सरगना चेलवा और बेलवा को 14 वर्ष की सजा दिलाई है। मोतिहारी एसपी की अगुवाई में पुलिस लगातार शराब माफियाओं, ड्रग्स तस्करों और शातिर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
बिहार सहित कई राज्यों के वांटेड चेलावा और बैला को चरस तस्करी के मामले में चौदह वर्षों का सश्रम कारावास दिया गया है। मोतिहारी एनडीपीएस कोर्ट 2 के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने चरस तस्करी के आरोप में दोषी पाए गए दो अभियुक्तों को चौदह वर्षों की सजा और प्रत्येक को एक लाख रुपए का अर्थ दंड सुनाया। यदि अर्थ दंड का भुगतान नहीं किया गया, तो उन्हें छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह सजा घोड़ासहन थाना के पकही निवासी शमीर शाह उर्फ चेलवा और सलमान शाह उर्फ बैला को सुनाई गई। इस मामले में घोड़ासहन थाना कांड संख्या 405/2021 दर्ज की गई थी, जिसमें बताया गया था कि 11 सितंबर 2012 को दिन के 10.30 बजे घोड़ासहन के बलान मोड़ के पास गुप्त सूचना के आधार पर वाहन की जांच की जा रही थी। इसी दौरान नेपाल की ओर से अपाची बाइक पर दो व्यक्ति भारत में प्रवेश करते हुए पाए गए।
पुलिस ने बाइक को रोककर उसकी तलाशी ली, जिसमें दोनों युवकों के पास एक काले रंग का बैग मिला।तलाशी के दौरान दोनों युवकों के पास से एक काले रंग के बैग में रखे तीन किलो चार सौ ग्राम चरस बरामद किया गया। एनडीपीएस वाद संख्या 89/2021 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने बारह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर साक्ष्य कराया। न्यायाधीश ने सुनवाई पुरी कर नामजद दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए।
रिपोर्ट- हिमांशु कुमार