कलयुगी बाप को मिली 30 साल कठोर कारावास की सजा, दो नाबालिग बेटियों और एक नाबालिग बेटे का किया था बलात्कार

Imprisonment for raping minor- फोटो : news4nation

Imprisonment for raping minor: एक 45 वर्षीय व्यक्ति को अपनी दो नाबालिग बेटियों और एक नाबालिग बेटे के साथ बलात्कार करने के जुर्म में  30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। उतराखंड के चंपावत में पोक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत के न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने सजा सुनाते हुए नेपाल के रहने वाले दोषी पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। सरकारी वकील विद्याधर जोशी ने बताया कि तीनों बच्चों में से प्रत्येक को इस राशि में से 40,000 रुपये मिलेंगे। जीवित बचे लोगों में 15 और 13 साल की दो बेटियां और 10 साल का एक बेटा शामिल है। 


जोशी ने बताया कि मजदूर के तौर पर काम करने वाला व्यक्ति अपने बच्चों के साथ अकेला रहता था। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, क्योंकि वह अक्सर शराब पीकर घर आता था और उसके साथ मारपीट करता था। व्यक्ति ने बच्चों के साथ बार-बार यौन उत्पीड़न किया और किसी को बताने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। मामला तब प्रकाश में आया जब बेटियां घर से भाग गईं और पुलिस ने उन्हें बनबसा थाना क्षेत्र में घूमते हुए पाया। 


पुलिस ने उन्हें घर ले जाने की कोशिश की, तो उन्होंने यह कहते हुए वापस जाने में अनिच्छा जताई कि उनके पिता शराब पीकर घर आए और उन्हें पीटा। इसके बाद पुलिस उन्हें बच्चों के आश्रय गृह ले गई। वहां रहते हुए उन्होंने बनबसा इकाई की मानव तस्करी विरोधी सेल की प्रभारी मंजू पांडे को आपबीती सुनाई। जोशी ने बताया कि इसके बाद व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके 10 वर्षीय बेटे को हरिद्वार के आश्रय गृह ले जाया गया।


सितंबर 2021 से अल्मोड़ा जेल में बंद आरोपी को पोक्सो कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता और पोक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया। इसमें 376(2) (एफ) (एन) शामिल है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बलात्कार से संबंधित है जो महिला के प्रति विश्वास या अधिकार की स्थिति रखता है; 376(3) (16 वर्ष से कम उम्र की महिला से बलात्कार); आईपीसी की 376-एबी (बारह वर्ष से कम उम्र की महिला से बलात्कार की सजा); धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए दंड से संबंधित है); 504 (जानबूझकर किया गया अपमान जिसका उद्देश्य सार्वजनिक शांति भंग करना या अन्य अपराध को भड़काना है या ऐसा करना ज्ञात है तथा 506 (आपराधिक धमकी)।