jharkhand assembly election 2024: रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक
jharkhand assembly election 2024: झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के तारीखों का ऐलान हो चुका है. इसको लेकर कल ही 15 अक्तूबर को चुनाव आयोज ने घोषणा की है, जिसके मुताबिक 13 और 20 नवंबर दो चरणों में मतदान होंगे और नतीजे 23 नवंबर को जारी किया जाएगा। हालांकि, इसी बीच झारखंड हाईकोर्ट से रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को गोला गोलीकांड के मामले में बड़ी राहत मिली है।
हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने मंगलवार को हजारीबाग की निचली अदालत द्वारा ममता देवी को सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत उन पर चुनाव लड़ने पर लगी रोक भी हट गई है, जिससे अब वे आगामी विधानसभा चुनाव में भाग ले सकेंगी।
सत्य की अंततः जीत हुई।
— Jharkhand Mukti Morcha (@JmmJharkhand) October 15, 2024
ममता देवी जी के संघर्ष को सलाम।
अब रामगढ़ की महान जनता को उन्हें न्याय देना है। pic.twitter.com/JwkkGlXvoa
निचली अदालत का फैसला और ममता देवी की याचिका
हजारीबाग की निचली अदालत ने गोला गोलीकांड से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में ममता देवी को दोषी ठहराया था और उन्हें सजा सुनाई थी। रजरप्पा थाना कांड संख्या 79/2016 में 13 दिसंबर 2022 को उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई थी। गोला थाना कांड संख्या 65/2016 में 4 जनवरी 2023 को उन्हें दो साल की कैद की सजा दी गई थी। ममता देवी ने इन फैसलों के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मंगलवार को हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दी गई सजा पर रोक लगा दी, जिससे ममता देवी को चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त हो गया है।
ममता देवी की राजनीतिक स्थिति
ममता देवी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बनी थीं। लेकिन गोला गोलीकांड में उनकी संलिप्तता सामने आने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। उन्हें दोषी ठहराए जाने के बाद रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव हुआ, जिसमें आजसू पार्टी की सुनीता चौधरी ने जीत हासिल की और विधायक बनीं।
गोला गोलीकांड: मामला क्या था?
यह घटना गोला थाना क्षेत्र के इनलैंड पावर लिमिटेड कंपनी में हुई थी, जहां मजदूरों के शोषण के खिलाफ ममता देवी के नेतृत्व में एक प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज और फायरिंग की। इस फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 24 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में ममता देवी को अदालत ने दोषी करार दिया था और सजा सुनाई थी।