औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे ने नगर थाना प्रभारी पर कार्रवाई करने का दिया आदेश, वेतन से काटेंगा 10 हजार रुपए

औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे ने नगर थाना प्रभारी पर कार्रवाई करने का दिया आदेश, वेतन से काटेंगा 10 हजार रुपए

AURANGABAD: औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में नगर थाना प्रभारी पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। व्यवहार न्यायालय के एडीजे सप्तम सुनील कुमार सिंह ने नगर थाना प्रभारी पर करवाई करने का आदेश दिया है। साथ ही उनके वेतन में से करीब दस हजार रुपए की कटौती करने का आदेश दिया है। 

जानकारी अनुसार औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने नगर थाना अध्यक्ष पर कर्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है। मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नगर थाना में दर्ज कांड में नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायधीश ने यह आदेश दिया है कि इस वाद में नगर थाना से कांड दैनिकी और अभियुक्त के अपराधिक इतिहास की मांग 24 अगस्त को की गई थी। 

साथ ही स्मारपत्र 5 सितंबर को भेजा गया था। इसके बावजूद कोर्ट से मांगी गई प्रतिवेदन न्यायालय में पेश नहीं किया गया। आदेश के अवमानना को देखते हुए पुनः कारण बताव नोटिस 14 सितंबर को जारी की गई थी। जिसका जबाब अभी तक अप्राप्त है। जिसको लेकर न्यायधीश ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि आदेश का अवहेलना को देखते हुए विधि सम्मत कार्यवाही उचित प्रतीत होता है।

उन्होंने कहा कि आदेश के घोर अवहेलना के कारण याचिका पर सुनवाई लम्बित है इसलिए थानाप्रभारी के वेतन से दस हजार रुपए कटौती का आदेश दिया जाता है और इसके अनुपालन के  लिए आरक्षी अधीक्षक और कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद को आदेश का एक एक कोपी भेज दिया गया है।