भागलपुर उत्पाद कोर्ट ने दो शराब तस्करों को 5-5 साल कारावास की सुनाई सजा, एक एक लाख रूपये का लगाया जुर्माना

भागलपुर उत्पाद कोर्ट ने दो शराब तस्करों को 5-5 साल कारावास की सुनाई सजा, एक एक लाख रूपये का लगाया जुर्माना

BHAGALPUR : भागलपुर उत्पाद कोर्ट टू की अदालत में आज शराब तस्करी से जुड़े दो अलग अलग मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई गई। पहला मामला सबौर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक व्यक्ति के पास से 16 लीटर से अधिक विदेशी शराब बरामद किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने आज आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

वहीं दूसरा मामला नवगछिया थाना क्षेत्र का है जहां मदन अहिल्या कॉलेज के पास एक व्यक्ति के पास से पुलिस ने 180 ml के तीन बोतल को बरामद किया था। इस मामले में भी कोर्ट ने आरोपी को 5 साल  की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।

जुर्माना नहीं देने पर दोनों अभियुक्तों को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले को लेकर विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बताया की दोनों अभियुक्तों को शराब मामले में पांच पांच वर्ष की सश्रम कारावास और एक एक लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

भागलपुर से बालमुकुन्द की रिपोर्ट

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