गिरफ्तार किए जाएंगे भाजपा के विधायक! कोर्ट ने इस मामले में जारी किया है गैर जमानती वारंट, बचना होगा मुश्किल

गिरफ्तार किए जाएंगे भाजपा के विधायक! कोर्ट ने इस मामले में जारी किया है गैर जमानती वारंट, बचना होगा मुश्किल

BHAGALPUR : कहलगांव से भाजपा विधायक पवन यादव की मुश्किल बढ़ गई है। उनके  विरुद्ध जिला व्यवहार न्यायालय के एमपी / एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. आदेश की प्रति एसएसपी कार्यालय के अभियोजन कोषांग को भी भेजी गयी है. साथ ही उक्त वारंट का निष्पादन करने का आदेश दिया गया है। जिसके बाद अब विधायक के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

तीन बार नोटिस जारी हुआ

2010 विधानसभा चुनाव के दौरान कहलगांव के वर्तमान विधायक पवन यादव के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता का मामला दर्ज किया गया था। उक्त मामले में एमपी / एमएलए कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान अभियोजन साक्ष्य बंद कर दिया गया. इसके बाद कोर्ट ने मामले में कहलगांव विधायक पवन यादव को समन भेज कर पहले 6 अक्तूबर, दूसरी बार 9 अक्तूबर और तीसरी बार 12 अक्तूबर को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया था. 

नहीं हुए पेश, कोर्ट ने माना आदेश का अवमानना

कोर्ट द्वारा विभिन्न तिथियों में प्रस्तुत होने को लेकर दिये गये आदेशों के बावजूद विधायक पवन यादव कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए, प्रस्तुत होने की तिथियों पर वकालतन हाजरी प्रस्तुत करवाते रहे. गुरुवार को भी कोर्ट के समक्ष हाजिर होने के आदेश के बावजूद विधायक ने वकालतन हाजरी भेजी. इसे कोर्ट ने अस्वीकृत कर दिया.

 मामले में कोर्ट के आदेश की अवमानना को लेकर बंधपत्र को खंडित करते हुए विधायक पवन यादव के विरुद्ध गैर जमानती वारंट (एनबीडब्लू) जारी कर दिया. उक्त मामले में अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 19 अक्तूबर निर्धारित की गयी है.

आचार संहिता के उल्लंघन का है मामला

कहलगांव के तत्कालीन बीडीओ सह सहायक निर्वाची पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह ने 9 सितंबर 2010 को रसलपुर थाना में आवेदन देकर पवन यादव के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था. इसमें चुनाव को लेकर किये जा रहे क्षेत्र भ्रमण के दौरान रामपुर खड़हरा गांव में मो राजू के दरवाजे के पास एक बिजली के खंभे पर पवन यादव का पोस्टर टंगा हुआ पाया था. इसके बाद मामले में केस दर्ज कराने की प्रक्रिया की गयी.

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