उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर अतीक अहमद को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, भाई सहित सात आरोपियों को किया बरी

N4N DESK : उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर अतीक अहमद को सारी उम्र जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, उसके करीबी शौकत हनीफ, दिनेश पासी को प्रयागराज जिला न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हालांकि अतीक के भाई सहित सात लोगों को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दोषी करार दिया था। विशेष अदालत ने बाकी सभी आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है. अतीक के भाई अशरफ को भी कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है।
17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण काण्ड में दोषी साबित होने के बाद माफिया अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अतीक के अलावा दो अन्य दोषियों को भी कोर्ट की ओर से उम्रकैद की सजा दी गई है। वहीँ तीनों दोषियों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है, जो उमेश पाल के परिजन को दिया जाएगा।
बता दें की अतीक अहमद को यूपी पुलिस गुजरात के साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज आई। जहाँ कोर्ट में सुनवाई के दौरान उसे दोषी पाया गया। आज उसे कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके बाद अतीक को उमेश पाल अपहरण कांड के बाद राजूपाल हत्याकांड में भी सजा सुनाई जानी है।
मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अगले एक माह में राजूपाल हत्याकांड के दोषियों को सजा सुनाई जा सकती है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद राज्य सरकार अतीक के खिलाफ दर्ज मुकदमों की मजबूत से पैरवी करने में जुट गई है।