बीएनएस के तहत पहली सजा दिलाने वाले सारण पुलिस के जवानों को डीजीपी अलोक राज ने किया सम्मानित

बीएनएस के तहत पहली सजा दिलाने वाले सारण पुलिस के जवानों को डीजीपी अलोक राज ने किया  सम्मानित

पटना. सारण जिले में हुए तिहरे हत्याकांड मामले में देश में लागू नए कानून के तहत रिकॉर्ड समय में अभियुक्तों को सजा दिलाने में बिहार पुलिस सफल रही है. इस उपलब्धि को लेकर डीजीपी अलोक राज ने शुक्रवार को सारण एसपी सहित अनुसन्धान में शामिल अन्य पुलिससर्मियों को सम्मानित किया. दरअसल, सारण जिला के रसुलपुर थाना में 17 जुलाई को तिहरे हत्याकांड में बीएनएस की धारा-103(1)/109 (1)/329 (4)/3(5) के तहत मामला दर्केज किया गया था. अभियुक्तों को नए कानून बी०एन०एस० के तहत् आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई। नए आपराधिक कानून के अन्तर्गत यह राज्य में गंभीर कांडों में पहली सजा है।


इस हत्याकांड के अनुसंधान और ट्रॉयल (विचारण) से जुड़े सभी व्यक्तियों के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है, जिस कारण इस तरह के जघन्य घटनाओं में त्वरित अनुसंधान एवं विचारण के परिणामस्वरूप 50 दिनों के अन्दर ही अभियुक्तों को सजा दिलायी जा सकी। इस कांड के त्वरित विचारण में सहयोग देने वाले पुलिस, फॉरेंसिक एवं अभियोजन टीम से जुड़े पदाधिकारियों को पुलिस महानिदेशक, बिहार के द्वारा प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इ

डीजीपी अलोक राज ने सारण के एसपी के डॉ. कुमार आशीष,  लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, सारण सुरेन्द्रनाथ सिंह,  अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर-2, सारण राजकुमार,  प्रभारी अभियोजन कोषांग, पुलिस कार्या०, सारण  राकेश कुमार सिंह, अनुसंधानकर्ता, रसुलपुर थाना, सारण रविन्द्र कुमार, एवं फॉरेंसिक विशेषज्ञ, सारण रत्ना राभा को सम्मानित किया गया. 

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