झारखंड में वकीलों के लिए हेमंत सरकार ने खोला खजाना, 5 लाख मेडिकल बीमा, 14 हजार पेंशन, हर महीने 5 हजार वजीफा
DESK. देश में नजीर पेश करते हुए राज्य के वकीलों के लिए झारखंड सरकार ने बड़ी सौगात दी है. झारखंड कैबिनेट ने राज्य के वकीलों के लिए 5 लाख रुपये के मेडिकल बीमा को मंजूरी दे दी है। इस कदम से राज्य के करीब 30,000 वकीलों को लाभ मिलने की संभावना है। कैबिनेट ने 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के वकीलों को पेंशन मौजूदा 7,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। 6 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।
कैबिनेट ने नए नामांकित वकीलों को हर महीने 5,000 रुपये का वजीफा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष न्यासी समिति को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 5,000 रुपये की राशि देने के लिए 1.5 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता देने को मंजूरी दी गई। इसमें कहा गया है कि झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष न्यासी समिति को वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने के लिए कुल 9 करोड़ रुपये का अनुदान देने की स्वीकृति दी गई।
महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि अधिवक्ताओं के कल्याण को लागू करने वाला झारखंड एकमात्र राज्य है और यह पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पिछले साल वकीलों के साथ हुई बैठक में उनसे किए गए अपने वादों को पूरा किया है। विभिन्न अधिवक्ता संगठनों ने इस फैसले की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए यह फैसला ऐतिहासिक साबित होगा।
सोरेन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "देश में पहली बार... राज्य सरकार अब राज्य के सभी नए अधिवक्ताओं को पांच साल तक मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ताकि उन्हें शुरुआती दिनों में इस पेशे में बने रहने की ताकत मिल सके।" उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि इस फैसले का लाभ उठाकर गरीब परिवारों के युवक-युवतियां भी अब न्याय के मंदिर में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराएंगे। सभी को हार्दिक बधाई और जोहार!"
कैबिनेट ने आदिवासी छात्रों के लिए करीब 50 करोड़ रुपये की लागत से छात्रावास निर्माण समेत कई अन्य फैसले लिए। झारखंड मुख्यमंत्री मेनिया सम्मान योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई, ताकि उन्हें हर महीने 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा सके। पहले यह योजना केवल 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाली महिलाओं के लिए थी।
कैबिनेट ने बलात्कार और पॉक्सो से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्तमान व्यवस्था के अनुसार राज्य में विशेष रूप से गठित 22 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के संचालन को जारी रखते हुए केंद्र प्रायोजित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय योजना से बाहर निकलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।