नन ग्रेजुएट सहायक दारोगाओं की दारोगा पद पर होगी प्रोन्नति, मद्य निषेध विभाग में चल रहे विवाद पर हाईकोर्ट ने दिया फैसला

नन  ग्रेजुएट सहायक दारोगाओं की दारोगा पद पर होगी प्रोन्नति, मद्य निषेध विभाग में चल रहे विवाद पर हाईकोर्ट ने दिया फैसला

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने मद्य निषेध विभाग में नन  ग्रेजुएट सहायक दरोगाओं को भी दारोगा  के पद पर प्रोन्नति देने का मार्ग अपने निर्णय  से प्रशस्त कर दिया है । 

चीफ जस्टिस  के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने विनोद कुमार प्रसाद एवं आठ सहायक अवर निरीक्षक ( मद्य निषेध) की ओर से दायर रिट याचिका को मंजूर कर लिया।

कोर्ट ने  राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि वैसे सहायक दरोगा जो स्नातक नही हैं,उन्हें वरीयता- सह - योग्यता के सिद्धांत पर विधिवत तरीके से दरोगा (मद्य  निषेध) के पद पर प्रोन्नति दें। 

इस रिट याचिका से 2017 में बने  कानून , बिहार मद्य निषेध अधिनस्थ सेवा नियमावली के नियम 11(4 ) के उस प्रावधान को  कानूनी चुनौती दी गई थी।इसके तहत  मद्य निषेध पुलिस बल सहायक दरोगा को दारोगा  के पद पर प्रोन्नति हेतु स्नातक होना जरूरी था । 

 कोर्ट ने अपने निर्णय से इस नियम 11(4) को निरस्त करते हुए रिट याचिकाकर्ताओं एवं उनके संवर्गीय सहायक दरोगाओं के प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त किया ।

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