पटना हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम को दिया झटका, जे पी रेलवे सेतु के निर्माण और देखभाल के लिए बनाये कैम्प को ध्वस्त करने के आदेश पर लगायी रोक

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने दीघा स्थित जे पी रेलवे सेतु के निर्माण और देख भाल के लिए निर्मित कैंप को पटना नगर निगम के आयुक्त द्वारा ध्वस्त करने के आदेश पर रोक लगा दिया। दानापुर रेलवे डिवीज़न की ओर दायर याचिका पर जस्टिस मोहित शाह ने सुनवाई करते हुए पटना नगर निगम को जवाब देने के लिए चार सप्ताह की मोहलत दी है।
रेलवे की ओर से कोर्ट को बताया गया कि दीघा स्थित रेलवे पुल के देखभाल व निगरानी के लिए एक कैम्प का निर्माण किया गया था। पटना नगर निगम की ओर से इस निर्माण को अवैध करार देते हुए ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाने लगी। रेलवे की ओर से इस पर आपत्ति प्रकट की गयी।
1अगस्त,2023 को पटना नगर निगम के आयुक्त ने एक पत्र रेलवे को लिखा कि 48 घंटों में इस कैम्प को हटा दे,अन्यथा उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश को पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गयी। कोर्ट ने मामले पर सभी पक्षों को सुनने के बाद पटना नगर निगम के आयुक्त के आदेश पर तत्काल रोक लगाते हुए 4 सप्ताह में निगम को जवाब देने का निर्देश दिया।
इस मामले पर दानापुर रेलवे डिवीज़न की ओर से अधिवक्ता विनय कुमार पाण्डेय ने कोर्ट के समक्ष पक्षों को रखा। पटना नगर निगम की ओर से कोर्ट के समक्ष अधिवक्ता प्रसून सिन्हा ने पक्ष प्रस्तुत किया। इस मामलें पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद की जाएगी।