पटना हाईकोर्ट ने एससी/एसटी कानून को लेकर ठोस कार्रवाई नहीं किये जाने के मामले पर की सुनवाई, राज्य सरकार की रिपोर्ट पर जताया संतोष

पटना हाईकोर्ट ने एससी/एसटी कानून को लेकर ठोस कार्रवाई नहीं किये जाने के मामले पर की सुनवाई, राज्य सरकार की रिपोर्ट पर जताया संतोष

PATNA : राज्य में एस सी/एसटी कानूनों के प्रावधानों पर ठोस कार्रवाई नहीं किये जाने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत कार्रवाई रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त करते हुए इस जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया। ये जनहित याचिका बिहार लीगल नेटवर्क की ओर से  दायर किया गया था। 

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को की गयी कार्रवाईयों का ब्यौरा सरकारी अधिवक्ता अजय ने प्रस्तुत किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि एस सी/एस टी कानूनों से सम्बन्धित मामलों को पोर्टल पर डालने की व्यवस्था कार्यशील है। उन्होंने बताया कि इन मामलों में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

सरकारी अधिवक्ता अजय ने कोर्ट को बताया कि इन मामलों में  पीड़ितों को क्षतिपूर्ति का भुगतान केसों के आधार किया जाता है। इन मामलों में क्षतिपूर्ति का भुगतान शीघ्र किया जाता है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार द्वारा डीएसपी स्तर से लेकर नीचे के स्तर के पुलिस अधिकारियों को इन मामलों में कार्रवाई के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। ऐसे पुलिस अधिकारियों की संख्या लगभग तीन हजार है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तर  पर ऐसे मामलों की मॉनिटरिंग की जाती है। मुख्यमंत्री और राज्य के डीजीपी स्वयं इन मामलों की मॉनिटरिंग करते है।

इस जनहित याचिका में ये शिकायत की गयी थी कि एस सी/एस टी कानूनों से सम्बन्धित कार्रवाईओं को पोर्टल पर नहीं डाला जाता हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि इन मामलों में कानूनों के प्रावधानों को लागू करने के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता अजय द्वारा दिये गये ब्यौरा से संतुष्ट हो कर इस मामले को निष्पादित कर दिया है।