पटना हाईकोर्ट ने शिक्षक बहाली परीक्षा में गलत प्रश्नों के मामले पर की सुनवाई, बीएसईबी के एक्सपर्ट कमिटी की मांगी रिपोर्ट

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा तैयार भौतिकी विषय में पाँच गलत प्रश्नों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। 

जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने प्रकाश चंद्र मिश्रा व अन्य की याचिकायों पर सुनवाई करते  हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि विज्ञापन संख्या पीआर/373/2019 के तहत उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली में बिहार राज्य परीक्षा समिति द्वारा बनाई गई प्रश्नावली में पाँच ग़लत प्रश्न थ। 

इसको लेकर पूर्व में  29 जून, 2022 को भी हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने फिर दिनांक 29.06.22 को पारित आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया, जिसके तहत समिति द्वारा तैयार किए गए गलत प्रश्नों के संबंध में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इस मामले पर अगली सुनवाई की 17 अगस्त,2023 को होगी।