पटना हाईकोर्ट का अदालती आदेश अवमानना मामले में बिहार सरकार को 20 हज़ार रूपये कानूनी व्यय देने का निर्देश, जानिए क्या है पूरा मामला

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की अवमानना मामले में  20 हजार रुपये  कानूनी व्यय के रूप में  राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को देने का निर्देश दिया है। जस्टिस पीबी बजनथ्री एवं जस्टिस अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने संगीता कुमारी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। ये मामला राज्य में  शिक्षक नियोजन से सम्बन्धित है। पटना हाईकोर्ट ने 9 सितम्बर,2023 को याचिकाकर्ता संगीता कुमारी को शिक्षक नियोजन मामलें में  राज्य सरकार को अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया। साथ ही सम्बन्धित विभाग को दो माह के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कुंदन कुमार ने बताया कि याचिकाकर्ता के साथ विभाग द्वारा भेदभाव किया गया। उन्हीं की तरह उम्मीदवारों को शिक्षक नियोजन का लाभ मिला,लेकिन याचिकाकर्ता इससे वंचित रही। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने लगभग तीन वर्षो तक कोई निर्णय नहीं लिया। पारित फ़ैसले से संबंधित है जिसके अंतर्गत हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर दो माह के भीतर फैसला देने का निर्देश दिया था।

लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा समय सीमा के भीतर फ़ैसला नहीं लिया गया। इस पर  याचिकाकर्ता ने शिक्षा विभाग के उदासीन रवैये से विवश होकर हाईकोर्ट के समक्ष अवमानना वाद दायर किया था। कोर्ट ने उक्त आदेश के साथ ही अवमानना वाद की कार्रवाई समाप्त करते हुए मामले को निष्पादित कर दिया।

इस मामले में  याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कुंदन कुमार ने और अपर मुख्य शिक्षा सचिव की ओर से अधिवक्ता नरेश दीक्षित और राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील विकास कुमार ने कोर्ट के समक्ष पक्षों को रखा।