पटना हाईकोर्ट ने पटना एसएसपी पर 5 हज़ार रूपये का लगाया अर्थदंड, जानिए क्या है पूरा मामला

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने एक महिला की संदिग्ध हत्या के मामले में पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं किये जाने को गंभीरता से लेते हुए एस एस पी, पटना पर पांच हजार रूपए का दंड लगाया। जस्टिस पी बी बजनथ्री की खंडपीठ ने मिथिलेश सिंह की आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने उन्हें आर्थिक दंड की धनराशि पटना हाईकोर्ट विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करवाने का निर्देश दिया। 2 फरवरी,2022 को बिहटा थाना में पीड़ित व्यक्ति ने एक मामला दर्ज कराया।उसमें उसने बताया कि पिछली रात उसकी पत्नी खुशी कुमारी लापता है।

इस मामलें में लड़की के पिता मिथिलेश सिंह को कुछ संदेह हुआ। 9 फरवरी,2022 को उन्होंने एक दहेज़ हत्या का मामला दर्ज कराया। लेकिन पुलिस ने इस मामलें की न कोई ठोस जांच की और न ही कोई कार्रवाई की।

इसके बाद मिथिलेश सिंह ने पटना हाइकोर्ट में एक अपराधिक रिट याचिका दायर कर अपनी विवाहित  पुत्री की बरामदगी की मांग की। कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए एस एस पी, पटना को जवाब देने का निर्देश दिया। 

कोर्ट द्वारा कई बार इस मामलें की जांच कर कार्रवाई रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। लेकिन पुलिस द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एस एस पी, पटना पर ये आर्थिक दंड लगाया। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामलें को निष्पादित कर दिया।