शिक्षक नियुक्ति:TRE-3 में 50 फीसदी आरक्षण पर होगी बहाली, शिक्षा विभाग ने डीईओ को लिखा पत्र
पटना- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 65 फीसदी आरक्षण लागू नहीं होगा. बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति 50 फीसदी आरक्षण के आधार पर होगी. इस बाबत प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने सभी डीईओ को पत्र लिखा है. तीसरे चरण में पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति में 50 प्रतिशत आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा.
प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक मिथिलेश मिश्रा के सूबे के सभी डीईओ को लिखी चिट्ठी के अनुसार नियुक्ति में 50 फीसदी आरक्षण रोस्टर का पालन होगा.1 से 8 अगस्त तक का क्लीयरेंस मांगा गया है. 7 दिनों के अंदर DEO को क्लीयरेंस भेजने का आदेश दिया गया है.
प्राथमिक निदेशक ने आदेश दिया है कि रोस्टर क्लीयरेंस रिपोर्ट हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में होगी. सभी डीईओ को रोस्टर क्लीयरेंस रिपोर्ट को लेकर एक फॉर्मेट भी भेजा गया है.
बता दें पटना हाईकोर्ट ने 20 जून को बिहार सरकार के आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे देस की सबसे बड़े न्यायालय ने खारिज कर दिया था. इसके बाद बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति 50 फीसदी आरक्षण के आधार पर होगी.
रिपोर्ट- अभिजीत सिंह