मोदी के केंद्रीय मंत्री पर मुक्का चलाने वाले आरोपी को मिली जमानत, मात्र 72 घंटे में कोर्ट ने दिया बेल

मोदी के केंद्रीय मंत्री पर मुक्का चलाने वाले आरोपी को मिली जमानत, मात्र 72 घंटे में कोर्ट ने दिया बेल

BEGUSARAI: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला करने वाले शख्स मात्र 72 घंटे में जेल से बाहर आ गया है। बीते दिन कोर्ट ने उसे जमानत दे दी और अब आरोपी कथित आप नेता जेल से बाहर है। दरअसल, गिरिराज सिंह पर हमला करने के आरोपित शहजादुज्जमा उर्फ सैफी को मंगलवार को बेगूसराय न्यायालय से जमानत मिल गई। 

उनकी ओर से दाखिल जमानत आवेदन की सुनवाई बेगूसराय के प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अखिलेश प्रसाद सिंह ने की। आरोपित के अधिवक्ता प्रमोद कुमार ने अदालत में बहस के दौरान कहा कि आरोपित आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, बलिया नगर परिषद के वार्ड पार्षद एवं अधिवक्ता हैं। इनके विरुद्ध लगाए गए आरोप जमानतीय हैं।

वहीं, जमानत का विरोध करते हुए अभियोजन पदाधिकारी ने कहा कि आरोपित के विरुद्ध पहले से कई आपराधिक मामले हैं, इसलिए इन्हें जमानत की सुविधा नहीं दी जाए। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने पांच हजार के मुचलके पर आरोपित को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दे दिया।

मालूम हो कि, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर बीते शनिवार को बेगूसराय में हमला हुआ था। गिरिराज सिंह पर यह हमला बलिया प्रखंड में जनता दरबार के दौरान हुआ था। गिरिराज सिंह लोगों की समस्याएं सुन रहे थे तभी सफेद टोपी पहना एक शख्स वहां पहुंचा। बताया जा रहा है कि पहले तो उसने माइक लेकर कुछ अनाप-शनाप बातें कहीं। इस पर वहां मौजूद बीजेपी नेताओं ने विरोध किया। इसी दौरान उस शख्स ने गिरिराज के पास जाकर मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। रविवार को शख्स की गिरफ्तारी हुई थी वहीं मंगलवार को उसे जमानत दे दी गई।  

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