छपरा में तिहरे हत्याकांड को लेकर कोर्ट ने महज 22 दिनों में आरोपियों को दोषी दिया करार, 5 सितम्बर को सुनाई जाएगी सजा
CHAPRA : जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के धनाडीह गांव में हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोनो आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय द्वारा पांच सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। जानकारी के अनुसार जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के धनाडीह गांव में 17 जुलाई 2024 को घर की छत पर सो रहे तारकेश्वर सिंह उर्फ झाबर सिह सहित उनकी दो नाबालिग बेटियों की अपराधियों द्वारा धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई थी।
मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस संबंध में रसूलपुर थाना में कांड संख्या 133/24 के तहत मामला दर्ज करते हुए त्वरित अनुसंधान की कार्रवाई करते हुए सुधांशु कुमार उर्फ रोशन पिता संतोष राम एवं अंकित कुमार पिता सुनील राम दोनों निवासी रसूलपुर थाना रसूलपुर जिला सारण को हिरासत में लिया।
साथ ही घटना से संबंधित अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान त्वरित गति से पूर्ण करते हुए 14 दिनों में अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कर दिया था। व्यवहार न्यायालय सारण द्वारा 13 अगस्त 2024 को इस कांड में स्पीडी ट्रायल प्रारम्भ करते हुए 22 वें दिन दोनों आरोप पत्रित अभियुक्तों सुधांशु कुमार उर्फ रोशन पिता संतोष राम एवं अंकित कुमार पिता सुनील राम को धारा 103(1),109(1),329(4 )बी.एन.एस के तहत दोषी करार दिया गया है। न्यायालय द्वारा पांच सितंबर 2024 को दोपहर 12 बजे इस कांड में दोष सिद्ध अभियुक्तों को सजा सुनाई जाएगी।
छपरा से शशि की रिपोर्ट