शिक्षिका ने पांच सालों से वेतन बंद होने पर पटना हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा, बिहार सरकार पर लगा 5 हज़ार रूपये का अर्थदंड

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किये जाने पर राज्य सरकार पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने कुमारी निवेदिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। 

दरअसल, याचिककर्ता बेगूसराय जिला अंतर्गत स्थित संस्कृत स्कूल में सहायक शिक्षिका है। किन्तु याचिकाकर्ता को बगैर कोई कारण के नवंबर, 2018 से न तो वेतन दिया जा रहा है और न ही पांचवे, छठे और सातवें  पे- रिवीजन का लाभ दिया गया है। 

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संतोष कुमार ने बताया कि इस मामले में राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा गया था, लेकिन दाखिल नहीं किया गया। इस मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है।