सवाल ! पटना के 'वैदिक विलेज' का जबरदस्त प्रचार...पर RERA निबंधन का कोई अता-पता नहीं...इसी आरोप में अर्च ग्रुप के 4 प्रोजेक्ट पर चला है रेरा का डंडा, फिर भी नहीं हो रहा असर

PATNA: बिहार में गैर निबंधित टाउनशिप पर रेरा का डंडा चल रहा, इसके बाद भी डेवलपर्स मान नहीं रहे. बिना निबंधन ही प्रमोटर्स-डेवलपर्स टाउनशिप बसाने को लेकर अपने प्रोजेक्ट का प्रचार-प्रसार कर रहे है. वैसे तो सूबे के कई जिलों में बिना रेरा निबंधन ही टाउनशिप बसाने का खेल किया जा रहा है. लेकिन राजधानी पटना के आसपास के इलाकों में सबसे अधिक गैर निबंधित प्रोजेक्ट हैं. रेरा को ठेंगा दिखाते हुए कंपनी द्वारा टाउनशिप बसाने-प्लॉट की बिक्री को लेकर न सिर्फ प्रचार किया जा रहा बल्कि ग्राहकों को तरह-तरह से लुभाया भी जा रहा है. सोशल मीडिया फेसबुक पर पेज बनाकर टाउनशिप में प्लॉट की बिक्री को लेकर प्रचार किया जा रहा है.
वैदिक विलेज FB पेज से प्रोजेक्ट की सारी जानकारी पर रेरा नंबर का उल्लेख नहीं
वैदिक विलेज FB पेज से एक प्रोजेक्ट का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. फरवरी 2023 को पोस्ट में प्रोजेक्ट वैदिक विलेज की कई नई तस्वीरे लगाई गईं हैं. साथ ही फेसबुक पेज पर इस प्रोजेक्ट की बिक्री को लेकर तरह-तरह की जानकारी दी गई है. ग्राहकों को प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल जानकारी, प्रति स्कॉयर फीट का मूल्य व अन्य जानकारी साझा की गई है. सिर्फ रेरा निबंधन का उल्लेख नहीं. जबकि रेरा का सख्त आदेश है कि बिना निबंधन प्रचार-प्रसार नहीं करना है. वहीं अगर आपका प्रोजेक्ट निबंधित है तो विज्ञापन पर रेरा नंबर का उल्लेख करना जरूरी है। आप वैदिक विलेज पेज पर जायेंगे तो रेरा नंबर छोड़कर अन्य पूरी जानकारी मिल जायेगी. इसके पहले रेरा ने अर्च ग्रुप के चार प्रोजेक्ट को लेकर शो-कॉज नोटिस जारी किया था.
गैर निबंधित चार प्रोजेक्ट पर रेरा में सुनवाई
रेरा ने पटना की एक कंपनी अर्च ग्रुप के चार प्रोजेक्ट को लपेटे में लिया है. रेरा ने स्वतः संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई की है. रेरा ने अर्च ग्रुप के चार प्रोजेक्ट...आनंद लोक, आनंद लोक-2,अर्च गार्डन और अस्वारी ग्रामको लेपेट में लिया है. रेरा ने बिना निबंधन प्रोजेक्ट के प्रचार-प्रसार करने के आरोप में अर्च ग्रुप को नोटिस दिया है.रेरा बेंच में 3 फरवरी को हुई सुनवाई में प्राधिकार और कंपनी के वकील शामिल हुए। प्राधिकार ने रेरा बेंच के समक्ष कहा कि प्रतिवादी को जवाब दाखिल करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन प्रतिवादी (कंपनी) ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया. बेंच के समक्ष प्रतिवादी(कंपनी) के अधिवक्ता ने कहा कि परियोजना का विज्ञापन किया लेकिन उन्होंने अभी तक कोई प्लॉट बुक नहीं किया है. न ही रजिस्ट्रेशन के लिए गए. कंपनी ने रेरा बेंच से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है।इधर, बेंच ने तकनीकी विंग को जुर्माने की राशि की गणना कर रिपोर्ट देने को कहा है। अब इस केस की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी.
वैदिक विलेज फेसबुक पेज पर प्रोजेक्ट के बारे में दी गई जानकारी















इधर, रेरा ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पूर्णिया के सरिता विहार इंफ्रा सिटी डेलवपर्स को नोटिस जारी किया, लेकिन सरिता विहार इंफ्रा सिटी डेवलपर्स की तरफ से कोई प्रतिनिधि बेंच के समक्ष हाजिर नहीं हुआ। इस कंपनी पर आरोप है कि बिना रेरा निबंधन के ही पूर्णिया में सरिता विहार प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा । शिकायत के बाद रेरा ने स्वतः संज्ञान लिया. रेरा बेंच में 10 जनवरी को हुई सुनवाई में कंपनी को पूर्णिया एसपी के माध्यम के एसएचओ द्वारा नोटिस तामिला का आदेश दिया था.
एक ऐसा ही गैर निबंधित प्रोजेक्ट बिहारशरीफ में है. जिसे रेरा ने निबंधन नहीं दिया. रेरा ने नालंदा जिले के नूरसराय में बनने वाले प्रोजेक्ट UMEED NAGAR TOWNSHIP PH-01 को रेरा निबंधन देने से मना कर दिया है। यानि यह प्रोजेक्ट रेरा की नजर में सही नहीं है.