UP NEWS: 24 साल पुराने मामले में सांसद अफजाल अंसारी और छह अन्य को कोर्ट ने किया दोषमुक्त
UP NEWS: गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी और उनके छह साथियों को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामलों में उन्हें दोषमुक्त करार दिया। इससे पहले गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें चार साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते उनकी लोकसभा सदस्यता भी समाप्त हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा पर रोक लगाते हुए उनकी सदस्यता बहाल करने का आदेश दिया था।
गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में 2001 में हुए सरकारी कार्य में बाधा और बलवा के एक मामले में सांसद अफजाल अंसारी और उनके छह साथियों को बड़ी राहत मिली है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वप्न आनंद की अदालत ने शनिवार को सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। यह मामला 9 अगस्त 2001 को समाजवादी पार्टी के प्रदेश बंद के दौरान हुए प्रदर्शन से जुड़ा था।
क्या था मामला
सपा के विरोध प्रदर्शन के दौरान अफजाल अंसारी, जो उस समय मोहम्मदाबाद के विधायक थे, ने लगभग 4,000 लोगों के साथ मंडी समिति से तहसील तक जुलूस निकाला था। उनपर आरोप था कि प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम कार्यालय में घुसकर नारेबाजी और तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने अफजाल अंसारी सहित कुल नौ लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था।
अदालती प्रक्रिया:
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह पेश किए। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सबूतों के अभाव में सांसद अफजाल अंसारी और अन्य छह आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। यह फैसला अफजाल अंसारी के लिए बड़ी कानूनी राहत लेकर आया है, जो पहले से ही कई अन्य मामलों में अदालती कार्रवाई का सामना कर रहे हैं।