कानपुर में नाबालिग NEET छात्रा को बंधक बनाकर महीनों तक रेप, 2 शिक्षक गिरफ्तार
छात्रा का आरोप है कि इसके कुछ माह बाद पोरवाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने एफआईआर में कहा कि वह पुलिस से मदद लेने की हिम्मत नहीं जुटा सकी क्योंकि उसे डर था कि इससे उसका परिवार खतरे में पड़ सकता है। छह महीने बाद लड़की की मां कानपुर पहुंची और उसे अप
UP kanpur Rape News: यूपी के कानपुर में एक नाबालिग छात्रा को छह महीने से अधिक समय तक बंधक बनाकर रखा गया। उस दौरान उसके साथ दो शिक्षकों ने लगातार बलात्कार किया। पुलिस ने शनिवार (9 नवंबर) को बताया कि पीड़ित छात्र फतेहपुर की रहने वाली है, जो कानपुर में एक प्रमुख कोचिंग संस्थान में मेडिकल प्रवेश परीक्षा एनईईटी की तैयारी के लिए यहां आई थी। उन्होंने कहा कि छात्रा दिसंबर 2022 से शहर के एक हॉस्टल में रह रही थी।
मामले पर छात्रा ने कहा कि 2022 दिसंबर के बाद उसके कोचिंग में पढ़ाने वाले दो टीचर जीव विज्ञान पढ़ाने वाले साहिल सिद्दीकी और रसायन विज्ञान के टीचर विकास पोरवाल ने 6 महीनों तक उसका रेप किया। शुक्रवार को शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस आयुक्त (कल्याणपुर) अभिषेक पांडे नेने दोनों शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया। उन पर बलात्कार, गलत तरीके से कारावास, आपराधिक धमकी और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं। जब यह घटना घटी तब छात्र की उम्र 17 साल थी।
पीड़िता ने पुलिस को दी जानकारी
अपनी शिकायत में पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दिसंबर 2022 में सिद्दीकी ने उसे नए साल की पार्टी के लिए कल्याणपुर के मकड़ी-खेरा इलाके में अपने दोस्त के फ्लैट पर आमंत्रित किया और कहा कि अन्य छात्र भी वहां होंगे। उसने आरोप लगाया कि जब वह फ्लैट पर पहुंची तो उसे वहां केवल सिद्दीकी मिला, जिसने उसके पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ बलात्कार किया और घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। सिद्दीकी ने कथित तौर पर उसे छह महीने से अधिक समय तक अपने फ्लैट में बंधक बनाकर रखा। इस दौरान उसने उसके साथ बार-बार बलात्कार किया और इस बारे में किसी से बात करने पर वीडियो ऑनलाइन साझा करने की धमकी भी दी।
कोचिंग छात्रा का यौन उत्पीड़न
छात्रा का आरोप है कि इसके कुछ माह बाद पोरवाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने एफआईआर में कहा कि वह पुलिस से मदद लेने की हिम्मत नहीं जुटा सकी क्योंकि उसे डर था कि इससे उसका परिवार खतरे में पड़ सकता है। छह महीने बाद लड़की की मां कानपुर पहुंची और उसे अपने साथ ले गई। शुरुआत में लड़की पुलिस के पास जाने से झिझक रही थी, लेकिन जब उसने एक वीडियो देखा, जिसमें सिद्दीकी एक कोचिंग छात्रा का यौन उत्पीड़न कर रहा था तो उसने यह कदम उठाने का मन बना लिया।
दोनों शिक्षकों पर लगे कई धारा
दोनों शिक्षकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 328 (अपराध करने के इरादे से जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना), 376 (2) (एन) (एक ही महिला से बार-बार बलात्कार करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। एक अधिकारी ने कहा, धारा 344 (10 या अधिक दिनों के लिए गलत तरीके से कारावास) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और POCSO अधिनियम।