BHAGALPUR : बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद राज्य में धड़ल्ले से शराब का अवैध कारोबार हो रहा है । हालाँकि इसके लिए कड़े कानून का प्रावधान किया गया है । इसी कड़ी में भागलपुर उत्पाद कोर्ट दो में शराब मामले में अभियुक्त राजेश कुमार को 5 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
नवगछिया थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास 7 अक्टूबर 2023 को पुलिस गश्ती के दौरान एक चार पहिया वाहन की रोक कर जांच की गई थी। जिसमें से 262 लीटर विदेशी शराब के साथ राजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया था।
इस मामले में कोर्ट ने आज आरोपी को सजा सुनाई है। उत्पाद कोर्ट के द्वारा लगातार शराब मामले में दोषियों को सजा सुनाई जा रही है। इसी क्रम में आज राजेश कुमार को 5 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
भागलपुर से बालमुकुन्द की रिपोर्ट