Supreme court - पटना में गंगा नदी के किनारे हो रहे अतिक्रमणों व अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब

Supreme court - पटना में गंगा नदी के किनारे हुए अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है और केंद्र और राज्य सरकार से इस मामले किए जा रहे कार्रवाई को लेकर जवाब देने के लिए कहा है।

Supreme court - पटना में गंगा नदी के किनारे हो रहे अतिक्रमणो

New delhi   - सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे हो रहे अतिक्रमणों व अवैध निर्माण को गंभीरता से लेते  हुए केंद्र और राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने यह आदेश पटना निवासी अशोक कुमार सिन्हा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

बिहार सरकार द्वारा किये गए रिपोर्ट में बताया गया कि दीघा घाट से नौज़र घाट तक करीब 200 से ज्यादा अवैध निर्माण पाए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में यह स्पष्ट हुआ है कि कई स्थानों पर स्थायी और अस्थायी ढांचे खड़े कर दिए गए हैं।  इनमें कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पहले से विस्थापित परिवारों को पुनर्वासित किया गया था।केंद्र सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर जवाब दाखिल किया, लेकिन अदालत ने दो टूक कहा कि इस वक्त मुद्दा अतिक्रमण का है।

 कोर्ट ने जानना चाहा कि इसको रोकने के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं और आगे को क्या योजनाएं है। अब यह मामला चार सप्ताह बाद फिर से सुनवाई की जाएगी।कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी ताजा जानकारी दाखिल करने की अनुमति दी है।इससे कोर्ट को पूरी जानकारी मिल सकेगी।

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