Pahalgam terror - पहलगाम हमले की न्यायिक जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट में खारिज, याचिकाकर्ताओं को लगी फटकार, कहा – सेना का मनोबल मत तोड़ो
Pahalgam terror - पहलगाम आतंकी हमले की न्यायिक जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट याचिकाकर्ता और वकीलों को फटकार भी लगाई है।

NEW DELHI - भारत में हर घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना फैशन बन गया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर उसकी न्यायिक जांच की मांग को लेकर कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उनकी याचिका को खारिज कर दिया, बल्कि याचिकाकर्ता को फटकार भी लगायी है। कोर्ट ने कहा ऐसा करके आप सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश करे रहे हैं।
अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपने मांग की है कि रिटायर्ड जज की अगुवाई में पहलगाम हमले के जांच हो। जज कब से ऐसे मामलों की जांच करने के एक्सपर्ट हो गए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखिए। कोर्ट ने कहा कि यह कठिन समय है और सभी को साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी।
वकीलों को भी लगी फटकार
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटेश्वर सिंह की पीठ ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग करने वाली याचिका दायर करने वाले वकीलों की कड़ी आलोचना की है। पीठ ने वकीलों से जिम्मेदार बनने को कहा है।
हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज विशेषज्ञ नहीं
पीठ ने कहा, "जिम्मेदार बनो। देश के प्रति तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। क्या यही तरीका है, कृपया ऐसा मत करो। कब से एक एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ऐसे मुद्दों की जांच करने के लिए विशेषज्ञ बन गए हैं?"