Bihar bitumen scam - अलकतरा घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला, मुख्य आरोपी को सरेंडर करने का आदेश, नहीं तो पुलिस करेगी कार्रवाई
Bihar bitumen scam - 1994 में हुए अलकतरा घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी को सरेंडर करने के निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह ऐसा नहीं करेंगे तो पुलिस उन पर कार्रवाई कर सकती है।

Patna - सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के अलकतारा घोटाले में मुख्य आरोपी आरोपी कृष्ण कुमार केडिया को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने 6 अप्रैल 2018 को पटना हाईकोर्ट द्वारा दिये गए फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें सरेंडर करना होगा, अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो पुलिस अधिकारियों द्वारा उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। जस्टिस बीआर गवई और अगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कृष्ण कुमार केडिया की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया
बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने उन्हें पांच साल की सजा सुनाई थी। लेकिन उन्होंने अपनी उम्र का हवाला देते हुए सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जहां उनकी उम्र को देखते हुए पांच साल की सजा तीन साल कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही अपीलार्थी के जमानत पर होने की वजह से बेल बॉन्ड को रद्द करते हुए शेष बचे सजा की अवधि पूरा करने के लिए सरेंडर करने का आदेश दिया गया है. सरेंडर नहीं करने की स्थिति में संबंधित पुलिस अधिकारी को अपीलार्थी को हिरासत में लेने का आदेश भी दिया गया है।
1994 में हुआ था घोटाला
बड़ी मात्रा में अलकतरा आपूर्ति किए जाने को लेकर हुई धांधली के मामले में सहरसा के कार्यपालक अभियंता ने 17 जनवरी 1994 को शिकायत दर्ज करवाया गया था। जिसमें चार लोगों की पहचान कर अभियुक्त बनाया गया था. कृष्ण कुमार केडिया मुख्य अभियुक्त था। जबकि ट्रायल के दौरान पांचू महतो और भगवान प्रसाद पोद्दार की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से इनके विरुद्ध कार्यवाही बंद कर दी गई।
वहीं इस मामले में एक अन्य अभियुक्त महेश्वर प्रसाद को माफी दे दी गई और वह सरकारी गवाह हो गया। प्रतिवादी की ओर से भारत सरकार के एडीशनल सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय और अपीलार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अंजना प्रकाश ने कोर्ट के समक्ष अपने-अपने पक्षों को रखा।