Bihar News: भोजपुर में 10 साल की बच्ची से रेप और मर्डर मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, 1.25 लाख का जुर्माना, भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला फैसला

Bihar News: बिहार के भोजपुर में भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला फैसला लिया गया है। कोर्ट ने 10 साल की बच्ची के रेप और मर्डर मामले के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 1.25 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

आजीवन कारावास
भोजपुर में बड़ी कार्रवाई- फोटो : reporter

Bihar News: भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद त्वरित न्याय की दिशा में एक बड़ी मिसाल कायम करते हुए भोजपुर जिले की पॉक्सो विशेष अदालत ने शनिवार को एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी नारायण साह उर्फ वकील साह को आजीवन  कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर ₹1,25,000 का जुर्माना भी लगाया है।  इसके अलावा अदालत ने पीड़ित परिवार को ₹10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिया है। यह फैसला न्याय प्रणाली में त्वरित कार्रवाई और न्याय की उम्मीदों को मजबूती देने वाला माना जा रहा है।

न्यायालय में कैसे हुई कार्रवाई?

पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही कार्रवाई शुरू की। इस मामले को इसकी प्रकृति के अनुसार आरा की पाक्सो की विशेष अदालत में चलाया गया। जिसका ट्रॉयल संख्या पॉक्सो 2/2025 था। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक सरोज कुमारी ने मुकदमा के संचालन में न्यायालय को सहयोग करने के साथ ही पुलिस के साथ तालमेल से इस मुकदमे की चार्जशीट से महज बाईस तारीख के अंदर बारह गवाह जिसमें जांच अधिकारी, चिकित्सक, अन्य साक्ष्य शामिल थे। उनके साक्ष्य न्यायालय में अंकित कराया। बहस की, प्रदर्श अंकित कराया और चार्जशीट दाखिल होने के महज चार महीने के अंदर सभी न्यायिक प्रक्रिया पूरी कराते हुए जजमेंट करा लिया। विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बताया कि पुलिस की तत्परता से बारह गवाह न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराए गए और आवश्यक प्रदर्श अंकित कराए गए। उन्होंने बताया कि डीएनए जांच एवं एफएसएल की जांच रिपोर्ट इस मुकदमे में निर्णय के लिए अहम थे। 

क्या है मामला और किसे हुई सजा?

भोजपुर के पुलिस अधीक्षक राज ने बताया कि यह मामला 17 दिसंबर 2024 का है। जब नगर थाना क्षेत्र के बेगमपुर मुहल्ले की एक नाबालिग के साथ मुहल्ले के ही एक व्यक्ति नारायण साह उर्फ वकील साह ने दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को छुपा दिया था। पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लगभग एक महीने में चार्जशीट दाखिल कर दिया। जिसमें आज न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध नारायण साह को आजीवन सश्रम कारावास एवं एक लाख पच्चीस हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। भोजपुर पुलिस अधीक्षक राज ने इसे पुलिस और अभियोजन पक्ष की बड़ी सफलता बताई।

जांच में सहयोग और तत्परता के लिए प्रशस्ति पत्र

भोजपुर के पुलिस अधीक्षक राज ने बताया कि इस कांड के जांच दल, एफएसएल टीम, गवाह , स्पेशल पीपी समेत जांच में सहयोग करने वाले उन सभी लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने मुकदमा को अंजाम तक पहुंचाया।

पब्लिक की मांग पर स्पीडी ट्रायल

इस मामले में पुलिस ने लोगों की भावनाओं और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए स्पीडी ट्रायल का आग्रह न्यायालय के समक्ष किया था। जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने इस मुकदमे में चार्जशीट दाखिल होने के महज चार महीने में यह आदेश सुनाया है। मुकदमे में पहली सुनवाई 3 जनवरी 2025 थी। न्यायालय ने दिनांक 24 जनवरी 2025 को चार्जशीट दाखिल होने के दिन ही छह सम्मन गवाहों को जारी कर दिया। सभी गवाह समय से उपस्थित हुए । इस मुकदमे का एक सुखद पहलू यह भी रहा कि किसी गवाह को उपस्थित होने के लिए रिमांइडर जारी नहीं करना पड़ा।

आरा से आशीष की रिपोर्ट