Sharvani mela 2025 - श्रावणी मेला क्षेत्र को ध्रूमपान निषेध घोषित करने का दावा खोखला साबित, धड़ल्ले से हो रहा चिलम का इस्तेमाल

Sharvani mela 2025 - श्रावणी मेला को ध्रूमपान क्षेत्र घोषित होने के बाद यहां चिलम फूंकनेवालों की कमी नहीं है। हर दिन भारी मात्रा में चिलम जब्त किए गए हैं।

Sharvani mela 2025 - श्रावणी मेला क्षेत्र को ध्रूमपान निषेध
जब्त चिलम- फोटो : अंजनी कुमार कश्यप

Bhagalpur - भागलपुर के सुल्तानगंज में श्रावणी मेला की शुरुआत हो गई है यह मेला 11 जुलाई से 09 अगस्त तक चलेगी, ऐसे भागलपुर पुलिस ने पूरे मेला क्षेत्र को गैर धूम्रपान क्षेत्र यानी तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है. इस आदेश के बाद इस बार श्रावणी मेले के दौरान पूरे मेला क्षेत्र में तंबाकू पदार्थ की बिक्री और धूम्रपान को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है. कानून का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके बावजूद मेला क्षेत्र में नशीले पदार्थ की बिक्री हो रही है. जिस पर सुलतानगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मेला क्षेत्र के दुकानों से भारी मात्रा में चिलम बरामद किया है. 

दुकानदारों को चिन्हित कर अंतिम चेतावनी दी गई है दोबारा बरामद होने पर दुकानदार पर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही मेला क्षेत्र में सुलतानगंज पुलिस घूम घूम कर मेकिंग भी कर रही है.

सुलतानगंज थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि राज्य सरकार आम जनमानस में तंबाकू के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता लाने एवं सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (कोटपा, 2003) के प्रभावकारी अनुपालन को लेकर कृत संकल्पित है. इस कानून की धारा-4 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है.

उन्होंने ने कहा कि मेला क्षेत्र में तंबाकू के दुष्परिणामों को लेकर विशेष जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा. यह भी कहा गया है जो भी इस आदेश का उल्लंघन करते पाए जाएंगे तो कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी.

कोटपा अधिनियम 2003, जिसे "सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003" के रूप में भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा पारित एक कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन, व्यापार, और उपयोग को विनियमित करना है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचना गैरकानूनी है.

रिपोर्ट - अंजनी कुमार कश्यप