PATNA - पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा 2017 में निकाली गई भर्ती प्रक्रिया में सोनू कुमार की सेवा से बर्खास्तगी को रद्द कर दिया।जस्टिस पूर्णन्दू सिंह ने सोनू कुमार की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में ये कहा गया कि सोनू कुमार ने आवेदन पत्र में अपने खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले (धारा 302) का उल्लेख नहीं किया था। हालांकि नियुक्ति के समय सत्यापन फॉर्म में यह जानकारी दी थी।
2019 में नियुक्ति पाने वाले सोनू को 2022 में सत्र न्यायालय ने निर्दोष घोषित कर दिया। इसके बावजूद, विभाग ने जानकारी छुपाने का आरोप लगाते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया।कोर्ट ने अवतार सिंह बनाम भारत सरकार(2016) के फैसले का संदर्भ देते हुए कहा कि युवाओं द्वारा की गई छोटी भूल को आजीवन अपराध नहीं माना जाना चाहिए। अदालत ने विभागीय आदेश को अनुचित ठहराते हुए इसे रद्द किया और सोनू कुमार को बहाल करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना मजबूत कारण के किसी को सेवा से अयोग्य ठहराना अनुचित है।