PATNA - स्कूलों में नए शिक्षण सत्र के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर कई ऐसे लोग हैं, जो आरटीई के तहत अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे प्राइवेट स्कूल में कराना चाहते हैं। ऐसे परिजनों को आवेदन के लिए स्कूलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। शिक्षा विभाग ने इस बार आरटीई के तहत एडमिशन के लिए ज्ञानदीप ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
पोर्टल पर आवेदन के दौरान बच्चों के लिए एक से ज्यादा स्कूलों के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। जो उनके प्रखंड क्षेत्र से जुड़े होंगे। आवेदन के बाद ऑनलाइन ही लॉटरी के द्वारा स्कूलों का आवंटन किया जाएगा।
ज्ञानदीप पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
ज्ञानदीप पोर्टल पर बच्चों का प्रारंभिक पंजीकरण किया जाएगा। अभिभावक या बच्चे अपने मोबाइल नंबर के साथ उक्त पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।
2. आवेदन करने के समय माता-पिता या उनके अभिभावक के आधार कार्ड का सत्यापन अनिवार्य होगा तथा बच्चों के आधार कार्ड का सत्यापन वैकल्पिक होगा। (बच्चे का आधार कार्ड आवेदन के समय अनिवार्य नहीं होगा, परन्तु विद्यालय में प्रवेश के समय तीन महीने के अंदर माता-पिता अभिभावक अपने बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से विद्यालय में जमा करेंगे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक बच्चों के आधार को पोर्टल पर अपलोड करेंगे / करायेंगे।)
3. पंजीकरण के बाद आवेदन के लिए उनका USER ID उनके मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भेजा जाएगा।
4. इस USER ID के द्वारा लॉगिन करने के पश्चात् बच्चे के माता-पिता या अभिभावक नामांकन फॉर्म भर सकेंगे।
पोर्टल पर ऐसे कर सकते हैं विद्यालय का चयन
1. सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद आवेदक स्कूल का चयन करने के लिए विकल्प पर जाएँगे।
2. आवेदन करने वाले माता-पिता / अभिभावक या बच्चे अपने प्रखंड में स्थित सभी विद्यालयों का विकल्प देख सकेंगे। साथ ही आवेदक द्वारा चयनित विद्यालय और बच्चों के घर के बीच की दूरी का उल्लेख करना आवश्यक होगा।
3. ऑनलाइन आवेदन के दौरान आवेदक अपने प्रखंड में स्थित नजदीकी पाँच विद्यालय का चयन करेंगे।
4. चयनित स्कूल से 01 कि.मी. के अंदर रहने वाले बच्चों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। 01 से 03 कि.मी. के बीच रहने वाले छात्रों को दूसरी प्राथमिकता दी जाएगी। 03 से 06 कि.मी. के बीच रहने वाले छात्रों को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी। यदि सीटें उपलब्ध रहती है, तो उस विशेष प्रखंड में रहने वाले अन्य छात्रों को मौका दिया जाएगा। संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी / विद्यालय अवर निरीक्षक दूरी का सत्यापन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
5. सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि बच्चे के निवास स्थान से स्कूल की सही दूरी को यथा संभव सटीकता से चुने। इस दूरी की पुष्टि ऑनलाईन आवंटन के बाद संबंधित विद्यालय और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/ विद्यालय अवर निरीक्षक द्वारा की जायेगी। प्रवेश केवल सफल सत्यापन के बाद ही अंतिम रूप से दिया जायेगा। आवेदकों द्वारा किसी भी प्रकार की गलत घोषणा के कारण आवेदन किसी भी चरण में रद्द किया जा सकता है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
1. जन्म प्रमाण-पत्र/अस्पताल या नर्स अभिलेख/आंगनवाड़ी अभिलेख / बच्चे या अभिभावक द्वारा उम्र हेतु दिया गया घोषणा पत्र।
2. जाति प्रमाण-पत्र
3. आय प्रमाण-पत्र
4. निवास प्रमाण-पत्र (Domicile Certificate) / आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस / रेंट एग्रीमेंट/बिजली बिल । निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश के तीन महीने के अंदर माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चे का निवास प्रमाण पत्र विद्यालय के माध्यम से अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
5. माता-पिता या अभिभावक का आधार कार्ड (नामांकन के पश्चात् बच्चे का आधार कार्ड)
6. बच्चे का आधार कार्ड आवेदन के समय अनिवार्य नहीं होगा, परन्तु विद्यालय में प्रवेश के तीन महीने के अंदर माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से विद्यालय में जमा करेंगे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक उक्त आधार को ज्ञानदीप पोर्टल पर अपलोड करेंगे / करायेंगे।
7. माता-पिता या अभिभावक का मोबाइल नंबर 8. बच्चे का अद्यतन रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो (Size 50 kb)
लॉटरी के होगा स्कूल आंवटन
1. विद्यालय आवंटन ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
2. विकलांग बच्चों (CWSN) के लिए 5% सीटें आरक्षित होगी।
3. विद्यालय के आवंटन में तुलनात्मक रूप से नजदीक रहने वाले छात्र/छात्रा को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय अवर निरीक्षक द्वारा आवेदन की जाँच के पश्चात् Randomization हेतु सहमति प्राप्त आवेदन को जिला शिक्षा पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम (प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान) कार्यालय द्वारा विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से की जाएगी।