Bihar News: बिहार की एक महिला अंचल अधिकारी को सरकार ने दंड दिया है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 8 oct को संकल्प जारी किया है. कैमूर जिले के रामपुर अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी लवली कुमार पर गंभीर आरोप हैं. सीओ पर दाखिल खारिज वादों को पहले अस्वीकृत करने, फिर स्वीकृत करने का मामला है. लवली कुमारी आपदा जैसे महत्वपूर्ण कार्य से गायब रहीं. जिलाधिकारी ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से शिकायत की थी.
सीओ लवली कुमारी पर ऑनलाइन दाखिल-खारिज के आवेदन को अधिक संख्या में खारिज करने के आरोप हैं. इसके अलावे 63 दिनों से अधिक समय तक 74 मामले लंबित रखे गए. ऑनलाइन परिमार्जन के मामले लंबित रखे गए. भूमि अतिक्रमण के मामले को लंबित रखा गया. इसका अलावे कई आरोप थे. कैमूर के जिलाधिकारी ने 6 फरवरी 2024 को प्रपत्र-क गठित कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध कराया था. इसके बाद राजस्व विभाग ने 7 मई 2024 को आरोपी अंचल अधिकारी लवली कुमार से स्पष्टीकरण की मांग किया.
आरोपी अंचल अधिकारी लवली कुमार ने जो जवाब दिया उसे विभाग संतुष्ट नहीं हुआ. विभाग ने माना कि इन्होंने अपने बचाव में गलत तर्क गढ़ने का प्रयास किया है. आरोपी पदाधिकारी से चूक हुई है.इन्होंने बचाव में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो कारगर सिद्ध हो सके. इसलिए इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है . इसके बाद अनुशासनिक प्राधिकार ने लवली कुमारी को संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड देने का निर्णय लिया है. लवली कुमारी वर्तमान में वैशाली की अंचल अधिकारी हैं.