BIHAR NEWS: नवादा के प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, आशीष रंजन ने मुफस्सिल थाना के पूर्व थानाध्यक्ष, विजय कुमार पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना अदालत के आदेश का पालन न करने के कारण लगाया गया है।
मामला वर्ष 1992 का एक कांड से जुड़ा है। अदालत ने 22 अगस्त 2024 को इस मामले से संबंधित अंतिम प्रपत्र मांगा था। थानाध्यक्ष ने दावा किया था कि यह प्रपत्र पहले ही जमा किया जा चुका है, लेकिन उन्होंने इस दावे का कोई सबूत पेश नहीं किया। अदालत ने उन्हें कई बार तलब किया, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए।
साल 1992 के एक मामले में अदालत ने अंतिम प्रपत्र मांगा था। थानाध्यक्ष ने दावा किया कि प्रपत्र पहले ही जमा कर दिया गया है, लेकिन जब अदालत ने प्रमाण मांगा तो वह कोई दस्तावेज़ पेश नहीं कर पाए। अदालत ने उन्हें कई बार तलब किया, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए।
अदालत ने थानाध्यक्ष के इस व्यवहार को गंभीरता से लेते हुए उन्हें अदालत के काम में बाधा डालने और अपने कर्तव्य का निर्वाह सही ढंग से न करने का दोषी पाया। साथ ही, अदालत ने जुर्माने की राशि को सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश दिया है।
नवादा जिले के पकरीबरावां में 2020 में हुई एक सड़क लूट की घटना के चार साल बाद, पुलिस ने आरोपियों के घर कुर्की की कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई के डर से एक आरोपी, उदय यादव, ने झारखंड के हजारीबाग जिले में आत्मसमर्पण कर दिया।