MUNGER : जिले के मुफस्सिल थाना कांड संख्या-335/18 के एक आर्म्स एक्ट में मुंगेर व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश ADJ 1st कम स्पेशल जज SC/ST एक्ट अविनाश कुमार 2 ने सत्र वाद संख्या 180/21 आर्म्स एक्ट के नामजद अभियुक्त मो० गुलन ऊर्फ गुलफाम को 8 वर्ष का कारावास के साथ पांच हजार रुपए आर्थिक दण्ड कि सजा सुनाई।
दरअसल 15 सितम्बर 2018 को तत्कालीन मुफस्सिल थाना अध्यक्ष मिन्टू कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली की मुफस्सिल थाना कांड संख्या-323/18 आर्म्स एक्ट का फरारी अभियुक्त मिर्जापुर बरदह गांव निवासी मो0गुलन उर्फ गुलफाम अपने पास काफी मात्रा में गोली रखे हुए है और उसे कहीं छुपाने कोशिश कर रहा है। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष मिन्टू कुमार सिंह ने तत्कालीन SP के निर्देश पर एक टीम का गठन कर मो0गुलन उर्फ गुलफाम के घर कि घेराबंदी की तो देखा कि एक युवक जो काला पन्नी में कुछ लेकर भाग रहा है।
पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो वो बरदह निवासी मो0 शमशेर उर्फ बीरो के घर के पूर्व सहन में काले पन्नी में बंधे समान को फेंकता हुआ भाग खड़ा हुआ। उसके बाद पुलिस ने वहां पर पहुंच कर आसपास के लोगों के सामने उस पन्नी कि तलाशी ली तो पाया कि उसमें AK47 कि 63 जिंदा गोलियां, Insas कि 9 जिंदा गोलियां, SLR कि 35 जिंदा गोलियां, 315 रायफल कि 5 गोलियो के साथ कुछ मिस फायर 9mm कि 1 गोली और 7.65mm कि 1 गोली कुल 122 गोलियां बरामद की।
न्यायालय ने इस मामले में 30 सितम्बर 2024 को दोषी करार दिया था और आज सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए 8 वर्ष कारावास और 5 हजार रुपए आर्थिक दण्ड कि सजा सुनाई है। पुलिस ने किसी अन्य मामले में 7 जनवरी 2019 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और तब से लेकर आज तक ये जेल में है।
मुंगेर से इम्तियाज़ खान की रिपोर्ट