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Allu Arjun arrested - अल्लू को हाईकोर्ट से मिली जमानत, वकील ने दिया शाहरुख खान का उदाहरण, मृत महिला का पति भी केस वापस लेने को तैयार

Allu Arjun arrested - 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजे गए एक्टर अल्लू अर्जुन को शाम होते होते ही हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मामले की तत्काल सुनवाई करते हुए एक्टर की जमानत की मांग को मंजूर कर लिया।

Allu Arjun arrested - अल्लू को हाईकोर्ट से मिली जमानत, वकील ने दिया शाहरुख खान का उदाहरण, मृत महिला का पति भी केस वापस लेने को तैयार
अल्लू अर्जुन को मिली जमानत- फोटो : NEWS4NATION

N4N DESK  - दिन भर चले ड्रामे के बाद पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। इसके बाद उनके 14 दिन के न्यायिक हिरासत में नीचली अदालत के फैसले पर रोक लग गई है। माना जा रहा है कि आज ही अल्लू अर्जुन को रिहा किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ मामले में जिस महिला की मौत हुई थी, उसके पति ने भी केस वापस लेने की बात कही है।

हाईकोर्ट में हुआ शाहरुख खान का जिक्र

इससे पहले अल्लू अर्जुन की जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे वकीलों ने जज के सामने शाहरुख खान के एक मामले का उदाहरण दिया। वकील ने कहा, "पुलिस के निर्देशों में ऐसा कुछ नहीं था कि अभिनेता के आगमन से किसी की मौत हो सकती है। यह आम है कि अभिनेता अपनी फिल्मों के पहले शो में शामिल होते हैं। 

 वकील ने शाहरुख खान के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मामलों का हवाला दिया। शाहरुख पर गैर इरादतन हत्या का मामला तब दर्ज हुआ था, जब उनकी फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान भगदड़ मचने से मौतें हुई थीं। अदालतों ने यह पाया कि ऐसे मामलों में आरोप तभी टिकते हैं, जब मौतें सीधे तौर पर अभिनेता के लापरवाह और गलत कार्यों से जुड़ी हों।

सरकारी वकील ने दिया यह तर्क

सुनवाई में जज ने पूछा कि क्या एक्टर के खिलाफ BNS की धारा 105(B) और 108 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है? क्या वह हुई घटना के लिए जिम्मेदार हैं? इसपर सरकारी वकील ने कहा कि अल्लू अर्जुन एक्टर जरूर हैं, लेकिन अब वह आरोपी हैं। सिर्फ उनकी मौजूदगी के कारण ही थियेटर में भारी भीड़ थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ।

बता दें कि आज सुबह अल्लू अर्जुन को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें नीचली अदालत के सामने प्रस्तुत किया गया। जिसमें कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। 


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