Bettiah Raj Land Auction: गोपालगंज जिले के सदर प्रखंड में स्थित बेतिया राज की लगभग 17.94 एकड़ जमीन की बंदोबस्ती डाक प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में जिला राजस्व शाखा द्वारा सूचना जारी की गई है। 3 जनवरी को यह प्रक्रिया सदर अंचल के रामपुर टेंगराही और भोजुली गांव की जमीन के लिए आयोजित की जाएगी।
बंदोबस्ती का विवरण
जिला राजस्व शाखा के अनुसार पटना हाई कोर्ट के आदेश पर यह बंदोबस्ती की जा रही है। इसके तहत राजस्व पर्षद बिहार पटना के अध्यक्ष सह सदस्य और प्रतिपाल अधिकरण की अध्यक्षता में 14 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में दिए गए निर्देशों के तहत गोपालगंज सदर अंचल की बेतिया राज की भूमि को बंदोबस्ती के लिए चिह्नित किया गया है।
डाक के माध्यम से होगी बंदोबस्ती
सदर प्रखंड के रामपुर टेंगराही गांव में स्थित बेतिया राज की 02 एकड़ 38 डिसमिल जमीन और सदर प्रखंड के भोजली गांव में स्थित 15 एकड़ 56 डिसमिल जमीन की बंदोबस्ती खुली डाक के माध्यम की जाएगी। डाक प्रक्रिया 3 जनवरी को गोपालगंज समाहरणालय के सभागार में होगी। यह कृषि योग्य भूमि अधिकतम बोली लगाने वाले को 11 माह की अवधि के लिए दी जाएगी।
बंदोबस्ती के नियम और शर्तें-
सरकार की स्वीकृति- यदि बेतिया राज की संपत्तियों को सरकार में सन्निहित कर लिया जाता है, तो यह बंदोबस्ती तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जाएगी।
उपयोग प्रतिबंध- उक्त जमीन का किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग करने पर बंदोबस्ती स्वतः समाप्त हो जाएगी।
मालिकाना हक- बंदोबस्ती धारक को भूमि पर कोई मालिकाना हक नहीं होगा।
सरकारी योजना- बेतिया राज या बिहार सरकार की किसी योजना या परियोजना के कारण बंदोबस्ती रद्द की जा सकती है।
बंदोबस्ती अवधि के बाद- यदि नई बंदोबस्ती में देरी होती है, तो मौजूदा निविदा राशि में 10% अतिरिक्त राशि जोड़कर भुगतान करना होगा।
संशोधन का अधिकार- आवश्यकतानुसार, कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स और राजस्व पर्षद के निर्देशानुसार इस नीति में संशोधन किया जा सकता है।