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Bihar Education News: शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, 326 छात्रों पर शुरू की कानूनी कार्रवाई, जानिए क्या है पूरा मामला

Bihar Education News: बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन लेने वाले 326 छात्रों पर शिक्षा विभाग ने कानूनी शिकंजा कसा है। इन छात्रों के खिलाफ नीलाम पत्र दायर किया गया है। इन छात्रों ने नोटिस के बाद भी लोन नहीं चुकाया है।

 Education Department
legal action against 326 students- फोटो : google

Bihar Education News:  बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण लेने वाले 326 छात्रों और उनके अभिभावकों पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। इन छात्रों ने निर्धारित समय में ऋण की राशि वापस नहीं की है। दरअसल, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम ने 634 छात्रों की सूची जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (डीआरसीसी) सहरसा को सौंपी थी, जिनसे ऋण की राशि वसूल की जानी थी। 41 छात्रों ने नोटिस मिलने के बाद और 29 छात्रों ने नीलाम पत्र वाद दायर होने के बाद ऋण की राशि वापस कर दी।

135 छात्रों पर नीलाम पत्र दायर

वहीं बाकी बचे 135 छात्रों पर नीलाम पत्र वाद दायर किया जा रहा है। बता दें कि, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण लेने वाले और समय पर राशि वापस न करने वाले 326 छात्रों और उनके अभिभावकों पर जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (डीआरसीसी) सहरसा द्वारा नीलाम पत्र वाद दायर किया गया है। वहीं अब 135 लाभुकों को नीलामी की तैयारी की जा रही है। विभाग द्वारा छात्रों पर नीलाम पत्र वाद दायर करने की प्रक्रिया जारी है।

क्यों की जा रही है कार्रवाई?

जानकारी अनुसार छात्रों को समय पर ऋण की राशि वापस करने के लिए कई बार नोटिस भेजे गए थे। छात्रों ने हलफनामा देकर ऋण चुकाने की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था, लेकिन कई छात्रों ने ऐसा नहीं किया।  सरकार का मानना है कि सभी छात्रों को समान अवसर मिलना चाहिए और जो छात्र ऋण लेते हैं उन्हें समय पर वापस करना चाहिए। वहीं जो छात्र अभी भी ऋण चुकाने में असमर्थ हैं, वे जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र से संपर्क करके अपनी समस्या बता सकते हैं। छात्रों को ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त समय दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक औपचारिक आवेदन करना होगा। 


क्या है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है। लड़कियों और दिव्यांग छात्रों के लिए 1% और लड़कों के लिए 4% साधारण ब्याज दर लागू होती है। जो छात्र नौकरी नहीं ढूंढ पाते हैं, वे साल में दो बार हलफनामा देकर ऋण चुकाने की अवधि बढ़ा सकते हैं। बिहार सरकार छात्रों को शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध कराकर एक सराहनीय काम कर रही है। लेकिन छात्रों के द्वारा लोन लेने के बाद उचित समय पर वापस नहीं किया गया है जिसके कारण अब विभाग उनपर कार्रवाई कर रही है। 

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